गर्लफ्रेंड को जिंदा जलाने के आरोपी को बहन की शादी में जाने की मंजूरी नहीं, अंतरिम जमानत याचिका खारिज
- By Gaurav --
- Sunday, 15 Mar, 2026
Man accused of burning girlfriend alive denied permission to attend
प्रेमिका को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने के मामले में जेल में बंद आरोपी विशाल को अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत नहीं मिली। जिला अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
आरोपी विशाल ने 15 से 25 मार्च तक अंतरिम जमानत देने की मांग करते हुए अदालत में याचिका दायर की थी। उसने दलील दी थी कि उसकी सगी बहन की शादी 20 मार्च को नई दिल्ली में तय है और वह उसमें शामिल होना चाहता है।
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि जब आरोपी की बहन की शादी तय हुई, उस समय भी वह पहले से ही जेल में बंद था। अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी यह स्पष्ट नहीं कर पाया कि विवाह की ऐसी कौन-सी अनिवार्य रस्म है, जो उसके बिना नहीं हो सकती।
आरोपी के वकील ने अदालत को बताया कि विशाल अपनी छह बहनों में इकलौता भाई है और हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार कुछ संस्कार ऐसे होते हैं, जिनमें भाई की मौजूदगी जरूरी मानी जाती है। हालांकि अदालत ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया और अंतरिम जमानत की मांग को खारिज कर दिया।
आरोपी विशाल फिलहाल बुड़ैल जेल में बंद है। उस पर 8 अप्रैल 2024 को सेक्टर-35B स्थित एक पार्क में अपनी प्रेमिका रानी पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाने का आरोप है।
घटना कैसे हुई
यह घटना 8 अप्रैल 2024 की रात करीब 9:45 बजे सेक्टर-35बी में पेट्रोल पंप के पास स्थित एक पार्क में हुई थी। आरोप है कि मोहाली निवासी विशाल ने अपनी प्रेमिका रानी पर पेट्रोल डालकर माचिस से आग लगा दी। रानी मोहाली के सोहाना गांव की रहने वाली थी और वहीं एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी।
घटना के समय वहां मौजूद कॉन्स्टेबल अनिल कुमार ने युवती को जलते और चीखते हुए देखा। उन्होंने आसपास मौजूद लोगों की मदद से आग बुझाई और तुरंत उसे सरकारी मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल सेक्टर-16 पहुंचाया। हालांकि गंभीर रूप से झुलसने के कारण उसी दिन इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई।
इसके बाद पुलिस ने दर्ज एफआईआर में भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास) के साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) भी जोड़ दी। पुलिस ने आरोपी विशाल को 9 अप्रैल 2024 को गिरफ्तार कर लिया था और तब से वह बुड़ैल जेल में बंद है।
पुलिस के अनुसार आरोपी और युवती पिछले छह–सात वर्षों से रिश्ते में थे। शादी को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था और उनका रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच गया था। संबंध समाप्त करने से पहले दोनों ने आखिरी बार मिलने और एक-दूसरे को दिए गए तोहफे लौटाने का फैसला किया था।
बताया गया कि युवती सोहाना से कैब लेकर सेक्टर-22 पहुंची और वहां से पैदल सेक्टर-35 के पार्क में गई, जहां दोनों की मुलाकात हुई। बातचीत के दौरान दोनों के बीच तीखी बहस हो गई। आरोप है कि इसी विवाद के बाद विशाल ने युवती पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर उसे आग के हवाले कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।