एडेड शिक्षकों को बड़ी राहत: ग्रेच्युटी की सीमा ₹20 लाख से बढ़कर हुई ₹25 लाख
Major Relief for Aided Teachers
लखनऊ। Major Relief for Aided Teachers, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों (एडेड) में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए सरकार ने बड़ी राहत दी है।
अब उनकी सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली ग्रेच्युटी (उपादान) की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सोमवार को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया।
यह बढ़ी हुई सीमा उस स्थिति में लागू होगी जब महंगाई भत्ता (डीए) मूल वेतन का 50 प्रतिशत हो जाएगा। इससे एडेड विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय अधिक आर्थिक लाभ मिलेगा।
दरअसल, वर्ष 2017 में जारी शासनादेश के तहत वेतन समिति उत्तर प्रदेश-2016 की सिफारिशों को लागू करते हुए इन विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के पेंशन, ग्रेच्युटी और पारिवारिक पेंशन से जुड़े प्रविधानों में संशोधन किया गया था।
उस समय यह व्यवस्था तय की गई थी कि 60 वर्ष की आयु तक सेवा का विकल्प चुनने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों को मिलने वाली सेवानिवृत्ति या मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी। वर्तमान में एडेड कालेजों में करीब 61 हजार शिक्षक कार्यरत हैं।