Major order issued to control noise pollution:ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बड़ा आदेश जारी: इस जिले में रात 10 बजे के बाद डीजे और लाउडस्पीकर बजाने पर प्रतिबंध

ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बड़ा आदेश जारी: इस जिले में रात 10 बजे के बाद डीजे और लाउडस्पीकर बजाने पर प्रतिबंध

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Major order issued to control noise pollution:

हरियाणा के रेवाड़ी में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। Police ने कहा है कि रेवाड़ी में अब से रात 10 बजे के बाद डीजे और लाउडस्पीकर बजाने पर प्रतिबंध है।

आवासीय कॉलोनियों में स्थित सामुदायिक केंद्रों और बैंक्वेट हॉल में होने वाले कार्यक्रमों में तेज आवाज की समस्या सामने आई है। डीजे और आतिशबाजी से विद्यार्थी, बीमार और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। पुलिस नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। डीजे संचालक, बैंक्वेट हॉल मालिक और आयोजक पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही डीजे उपकरण को जब्त भी किया जाएगा।

बैंक्वेट हॉल संचालकों को गेट पर बड़े अक्षरों में दो नियम लिखने होंगे। पहला- हथियार लेकर प्रवेश वर्जित है। दूसरा- रात 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजेगा। बुकिंग के समय आयोजकों को इन नियमों की जानकारी देना अनिवार्य होगा।

नियमों का उल्लंघन करने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और ध्वनि प्रदूषण एक्ट के तहत सजा का प्रावधान है। ध्वनि प्रदूषण से रक्तचाप और श्रवण क्षमता प्रभावित होती है। यह मनुष्य के व्यवहार और पशु-पक्षियों पर भी नकारात्मक असर डालता है।