आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश; सार्वजनिक जगहों पर खाना खिलाने की इजाजत नहीं, पूरे देश में कुत्तों की नसबंदी की जाएगी

Supreme Court New Order For Stray Dogs Breaking News

Supreme Court New Order For Stray Dogs Breaking News

Supreme Court on Stray Dogs: सुप्रीम कोर्ट ने 'आवारा कुत्तों' को लेकर दिए अपने पिछले आदेश में थोड़ा बदलाव किया है। उस आदेश पर लोगों के एक गुट की आपत्ति और अपील को सुनते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने नए आदेश में कहा है कि आवारा कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उसी क्षेत्र में वापस छोड़ दिया जाएगा, जहां से वह उठाए गए थे। यानि डॉग शेल्टर्स में लाये गए कुत्ते छोड़ दिए जाएंगे। हालांकि उन कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा। जो रेबीज से संक्रमित हैं या आक्रामक व्यवहार कर रहे हैं।

सार्वजनिक जगहों पर खाना खिलाने की इजाजत नहीं

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आवारा कुत्तों को सार्वजनिक रूप से खाना खिलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने कहा है कि MCD द्वारा आवारा कुत्तों के लिए अलग से भोजन स्थान बनाए जाएंगे। जहां उन्हें भोजन दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आवारा कुत्तों को सार्वजनिक जगहों पर खाना खिलाने के कारण कई घटनाएं घटित हुई हैं। लोगों को नुकसान पहुंचा है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आवारा कुत्तों को पकड़ने में बाधा बनने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। लोगों को आदेश का पालन करना चाहिए।

पूरे देश में कुत्तों की नसबंदी की जाएगी

आवारा कुत्तों का यह मामला सुप्रीम कोर्ट ने अब सिर्फ दिल्ली-एनसीआर तक ही सीमित नहीं रखा है। पहले सिर्फ दिल्ली-एनसीआर के आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था और पिछला आदेश जारी किया था। लेकिन आज के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में पूरे देश को कवर किया है। कोर्ट ने कहा कि, हम इस मामले को पूरे देश के लिए बढ़ा रहे हैं। सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर रहे हैं और सभी राज्यों में लंबित कुत्तों के मामलों को एक ही जगह अपने पास स्थानांतरित कर रहे हैं।

आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वकील और याचिकाकर्ता ननिता शर्मा ने कहा, "यह एक संतुलित आदेश है। कोर्ट ने इस मामले में सभी राज्यों को शामिल किया है। सभी राज्यों की सभी अदालतों में लंबित कुत्तों से जुड़े सभी मामलों को एक ही अदालत में लाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि आम कुत्तों की नसबंदी की जाए और आक्रामक कुत्तों को बाड़ों/पशु आश्रयों में रखा जाए। कोर्ट ने कहा है कि MCD कुत्तों के लिए निर्धारित भोजन क्षेत्र बनाएगी।''

वहीं पशु अधिकार कार्यकर्ता और भाजपा नेता मेनका गांधी ने आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कहा, "मैं इस फैसले से बहुत खुश हूं। रेबीज से संक्रमित कुत्तों को छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। जहां तक आक्रामक कुत्तों का सवाल है, तो यह अभी भी एक अस्पष्ट क्षेत्र है क्योंकि अदालत ने यह परिभाषित नहीं किया है कि आक्रामक कुत्ता क्या है। इसे परिभाषित करने की जरूरत है।''