Debit और Credit Card से कैसे करें सुरक्षित लेनदेन, SBI ने साझा की 5 टिप्स

Debit और Credit Card से कैसे करें सुरक्षित लेनदेन, SBI ने साझा की 5 टिप्स

Debit और Credit Card से कैसे करें सुरक्षित लेनदेन

Debit और Credit Card से कैसे करें सुरक्षित लेनदेन, SBI ने साझा की 5 टिप्स

आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड (Credit Card) पर खतरा रहता है. इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप सावधान रहें और उन तरीकों का इस्तेमाल करें, जिससे फ्रॉड (Fraud) के जोखिम को कम किया जा सकता है. देश का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) हाल ही में ग्राहकों के लिए डिजिटल सुरक्षा को लेकर गाइडलाइंस लेकर आया है. इसकी मदद से ग्राहक सुरक्षित ट्रांजैक्शन (Safe Transaction) कर सकते हैं. क्योंकि वित्तीय सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, इसलिए एसबीआई ने क्रेडिट और डेबिट कार्ड के इस्तेमाल पर कुछ सेफ्टी टिप्स पेश की गई हैं. आइए एसबीआई की डेबिट, क्रेडिट कार्ड की सिक्योरिटी टिप्स को जानते हैं.

इन सेफ्टी टिप्स को करें फॉलो

  1. सबसे पहले, एटीएम या पीओएस ट्रांजैक्शन को करते समय अपने आसपास के माहौल से अवगत रहें.
  2. इसके साथ पिन को डालते समय कीपैड को कवर कर लें.
  3. किसी भी ट्रांजैक्शन को करने के पहले ई-कॉमर्स वेबसाइट्स की प्रमाणिकता को हमेशा वेरिफाई करें.
  4. इसके अलावा ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए अपने डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन को मैनेज करें.
  5. अपने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, पीओएस और एटीएम पर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय ट्रांजैक्शन के लिए कार्ड ट्रांजैक्शन की लिमिट तय कर लें.

इसके अलावा आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्डके लिए मास्टर सर्कुलर जारी किया है. इस सर्कुलर के मुताबिक, अब रूरल बैंक भी क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं. हालांकि इसके लिए रूरल बैंक को स्पॉन्सर बैंक के साथ करार करना होगा.

अगर अर्बन को-ऑपरेटिव का फाइनेंशियल कंडिशन मजबूत है तो, वे भी क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं. जानकारों का कहना है कि मास्टर सर्कुलर इस बात का संकेत दे रहा है कि रिजर्व बैंक आने वाले दिनों में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी NBFCs को भी क्रेडिट कार्ड जारी करने की अनुमति दे सकता है. अगर कोई एनबीएफसी क्रेडिट कार्ड जारी करना चाहता है तो उसे रिजर्व बैंक की मंजूरी जरूरी है.रिजर्व बैंक का नया सर्कुलर सभी शेड्यूल कमर्शियल बैंक, स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज (NBFCs) पर लागू होता है. हालांकि, पेमेंट बैंक पर रिजर्व बैंक का यह नियम लागू नहीं होगा. रिजर्व बैंक के सर्कुलर को लेकर पर्सनल फाइनेंस ऐप ब्रांच की मैनेजिंग डायरेक्टर सुचेता महापात्रा ने कहा कि आरबीआई के फैसले से पारदर्शिता बढ़ेगी जिससे ग्राहकों का फायदा होगा.