हिमाचल हाई कोर्ट ने पूर्व DGP संजय कुंडू मामले में स्वत: संज्ञान कार्यवाही की समाप्त, FIR रद्द रिपोर्ट को चुनौती देने की दी अनुमति
- By Gaurav --
- Friday, 10 Jul, 2026
Himachal High Court Closes Suo
शिमला: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने पूर्व पुलिस महानिदेशक (DGP) संजय कुंडू के खिलाफ होटल कारोबारी को कथित रूप से धमकाने के आरोपों पर स्वत: संज्ञान लेकर शुरू की गई कार्यवाही को समाप्त कर दिया है। साथ ही अदालत ने संजय कुंडू को होटल कारोबारी निशांत शर्मा के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द किए जाने संबंधी रिपोर्ट का कानूनी रूप से विरोध करने की अनुमति भी दी है।
मुख्य न्यायाधीश जी.एस. संधवालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने 28 अक्टूबर 2023 को होटल कारोबारी निशांत शर्मा द्वारा भेजे गए ई-मेल और तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश को दिए गए आवेदन के आधार पर स्वत: संज्ञान लिया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि तत्कालीन डीजीपी संजय कुंडू ने शिकायतकर्ता को धमकाने और डराने की कोशिश की थी।
मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट ने 10 नवंबर 2023 को राज्य सरकार से स्थिति रिपोर्ट तलब की थी। दूसरी ओर, संजय कुंडू ने अदालत में कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं और ई-मेल के जरिए उनकी छवि और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया।
अदालत ने अपने आदेश में विशेष जांच दल (SIT) की जांच रिपोर्ट का भी उल्लेख किया। रिपोर्ट के अनुसार, होटल कारोबारी निशांत शर्मा ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मनगढ़ंत आरोप लगाए थे। एसआईटी ने निष्कर्ष निकाला कि शिकायतकर्ता ने न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने, जांच के निष्कर्षों से ध्यान भटकाने और कारोबारी विवाद में लाभ हासिल करने के उद्देश्य से झूठी शिकायत दर्ज कराई थी।