चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को बड़ा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाई तीन महीने की जेल

चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को बड़ा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाई तीन महीने की जेल

1000258751

Major setback for Rajpal Yadav in cheque bounce case

नई दिल्ली। Major setback for Rajpal Yadav in cheque bounce case, बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को चेक बाउंस मामले में उन्हें तीन महीने की सजा सुनाई है। यह फैसला जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा की अदालत ने एमएस मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दायर मामले में सुनाया।

दिल्ली HC पहले सजा पर लगाई थी रोक

अदालत ने कहा कि राजपाल यादव को कई बार अपना वादा पूरा करने और कंपनी का बकाया चुकाने का मौका दिया गया, लेकिन उन्होंने बार-बार दिए गए आश्वासनों के बावजूद भुगतान नहीं किया।

इससे पहले मई 2024 में एक सत्र अदालत ने भी उन्हें इसी चेक बाउंस मामले में 6 महीने की जेल की सजा सुनाई थी। बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी थी।

क्योंकि उनके वकील ने अदालत को भरोसा दिलाया था कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो जाएगा। मामला दिल्ली हाईकोर्ट मेडिएशन सेंटर भी भेजा गया था।

बार-बार आश्वासन, लेकिन भुगतान नहीं 

हालांकि, अदालत ने पाया कि राजपाल यादव ने बार-बार समय लेने और समझौते का आश्वासन देने के बावजूद तय रकम जमा नहीं कराई। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि उन्होंने 2.5 करोड़ रुपये का भुगतान किस्तों में करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन उसका भी पालन नहीं किया। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने अभिनेता को तीन महीने के कारावास की सजा सुनाई।