अवैध पोस्टर-बैनर पर सख्ती, हरियाणा चुनाव आयोग के कड़े निर्देश
- By Gaurav --
- Sunday, 03 May, 2026
Haryana EC Cracks Down
Haryana State Election Commission के सचिव गौरव कुमार ने नगर निकाय चुनावों के दौरान अवैध रूप से लगाए जा रहे पोस्टर, बैनर, फ्लैक्स बोर्ड और होर्डिंग्स पर कड़ा संज्ञान लिया है।
आयोग के अनुसार, बार-बार निर्देशों के बावजूद कई उम्मीदवार और राजनीतिक दल सार्वजनिक स्थानों जैसे सड़कों, चौराहों, गलियों और सरकारी भवनों की दीवारों पर प्रचार सामग्री लगा रहे हैं, जो आदर्श आचार संहिता और Haryana Prevention of Defacement of Property Act, 1989 का उल्लंघन है।
आयोग ने सभी पर्यवेक्षकों, पुलिस अधिकारियों, व्यय पर्यवेक्षकों और संबंधित जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामलों पर तुरंत कार्रवाई की जाए और नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।
गौरव कुमार ने बताया कि नियम तोड़ने वाले उम्मीदवारों को नोटिस जारी कर सख्त चेतावनी दी जाएगी। साथ ही सभी प्रत्याशियों की बैठक बुलाकर उन्हें आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों की जानकारी दी जाएगी, ताकि वे निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करें।
आयोग ने जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और नगर निगम अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय पर भी जोर दिया है, ताकि अवैध रूप से लगाए गए सभी पोस्टर और बैनर तुरंत हटाए जा सकें।
इसके अलावा, व्यय पर्यवेक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे स्वतंत्र रूप से प्रमाण एकत्रित करें और उम्मीदवारों के चुनावी खर्च का सत्यापन करें। पोस्टर, बैनर और अन्य प्रचार सामग्री पर होने वाले खर्च को प्रत्याशियों के चुनावी व्यय में शामिल करना अनिवार्य होगा।