GST कट का नोटिफिकेशन जारी... 22 सितंबर से सस्‍ती हो रहीं ये चीजें, कंपनियां भी तैयार

GST कट का नोटिफिकेशन जारी... 22 सितंबर से सस्‍ती हो रहीं ये चीजें, कंपनियां भी तैयार

GST New Rates

GST New Rates

GST Rate Cut: नवरात्रि से पहले केंद्र सरकार ने आम लोगों को बड़ी खुशखबरी दी है. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की नई दरों को लेकर सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है. ये नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी, जिसके बाद कई चीजें सस्ती हो जाएंगी. जीएसटी काउंसिल की दो दिवसीय बैठक के बाद 3 सितंबर को इसका ऐलान किया गया था और इसके बाद वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है.

क्या हुए बदलाव?

नई दरें वर्ष 2017 में 28 जून को जारी की गई अधिसूचना की जगह लेंगी. यानी अब 22 सितंबर से वस्तुएं और सेवाएं नई जीएसटी दरों के हिसाब से उपलब्ध होंगी. अगले कुछ दिनों में राज्य सरकारों की ओर से भी इस संबंध में अधिसूचनाएं जारी की जाएंगी. पहले जीएसटी की चार दरें थीं – 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत. लेकिन अब नई दरों के अनुसार केवल दो स्लैब रहेंगे – 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत.

क्या होगा फायदा?

सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि पहले जो वस्तुएं और सेवाएं 28 प्रतिशत स्लैब में आती थीं, उनमें से अधिकतर को 18 प्रतिशत स्लैब में कर दिया गया है. वहीं, 12 प्रतिशत स्लैब की कई वस्तुएं और सेवाएं अब 5 प्रतिशत के स्लैब में आ गई हैं. हालांकि, हानिकारक और विलासिता वाली वस्तुओं को अब 28 प्रतिशत से हटाकर 40 प्रतिशत के विशेष स्लैब में रखा गया है.

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने जीएसटी सुधार (GST Reform) का यह कदम ऐसे समय उठाया है, जब यूक्रेन युद्ध को रोकने की कोशिश में लगे अमेरिका ने रूस से कच्चा तेल खरीदने के कारण भारत पर पेनल्टी के रूप में 25 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है. इस कदम के बाद अमेरिकी बाजार में भारतीय निर्यातकों के लिए प्रतिस्पर्धा में बने रहना काफी मुश्किल हो गया है. हालांकि, इसके बाद सरकार ने निर्यातकों को राहत देने के लिए कई कदम उठाए हैं.