चेन्नूर बलात्कार मामला: आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

चेन्नूर बलात्कार मामला: आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

Chennur Rape Case

Chennur Rape Case

( अर्थ प्रकाश / बोम्मा रेड़ड्डी )

कडप्पा : Chennur Rape Case: (आंध्रा प्रदेश) सप्तम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने चार साल पहले हुए दुष्कर्म के एक मामले में (Cr.No.109/2021. U/s 417,376,342,354(A)(2), 507, IPC.) बरकम वेंकटेश को आजीवन कारावास और डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. 20 जून 2021 को चेन्नूर थाने में दर्ज इस मामले का आरोपी प्रकाशम जिले का निवासी बरकम वेंकटेश (28) है. पीड़िता चेन्नूर मंडल के शेषय्या गारीपल्ली की रहने वाली युवती है. ग्राम सचिवालय में स्वयंसेवक के रूप में काम करने के दौरान वह सोशल मीडिया के जरिए आरोपी के संपर्क में आया. बाद में उसने उसे कडप्पा बुलाया, उससे शादी करने का झांसा दिया और शहर के एक लॉज में उसके साथ दुष्कर्म किया. जब पीड़िता ने शादी का जिक्र किया तो उसने यह कहकर उसे धोखा दिया कि वह विकलांग है और शादी नहीं करेगी. युवती ने जब पुलिस से संपर्क किया तो चेन्नूर एसआई श्रीनिवासुलु रेड्डी ने मामला दर्ज कर जांच कडप्पा ग्रामीण सीआई मोहम्मद अली को सौंप दी. आरोपी को 30 जून 2021 को गिरफ्तार कर चार्जशीट दाखिल की गई. वर्तमान सीआई कृष्णा रेड्डी के समन्वय में कुल 12 गवाहों को अदालत में पेश किया गया। अतिरिक्त लोक अभियोजक एम. यास्मीन ने दलीलें सुनीं और अदालत ने आरोपी को दोषी पाया। 7वें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने आज फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास और 1.50 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।