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चंडीगढ़ के उद्योगपति एमपी चावला की बड़ी जीत; डा. लाल पैथ लैब से खाली कराया अपना परिसर, कोर्ट के आदेश से कब्जा हटा, पढ़िए चंडीगढ़ के धनास में निकली जगन्नाथ रथ यात्रा; 'महाप्रभु' की जय-जयकार से गूंजा क्षेत्र, भक्ति भाव में झूमते दिखे लोग, गजब उल्लास दिखा 11 लड़कियों से शादी के लिए 1900 लड़कों का आवेदन; इंटरव्यू के बाद 11 सिलेक्ट, लड़कियों की राय ली, घर-रोजगार को देखा गया CM भगवंत मान की आज मैरिज एनिवर्सरी; पत्नी गुरप्रीत कौर ने लिखा- मेरे हमसफ़र को शादी की सालगिरह मुबारक, आप बुलंदियों पर रहें पंजाब में यात्रियों से भरी बस पलटी; कई लोगों की मौत से हाहाकार, कार से टक्कर के बाद हुआ भीषण हादसा, CM मान ने जानकारी ली

चंडीगढ़ के उद्योगपति एमपीएस चावला की बड़ी जीत; डा. लाल पैथ लैब से खाली कराया अपना परिसर, कोर्ट के आदेश से कब्जा हटा

Chandigarh Industrialist MP Chawla Dr. Lal Path Lab News Latest

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Chandigarh News: चंडीगढ़ के जाने-माने उद्योगपति एमपीएस चावला की बड़ी जीत हुई है। उन्होंने कोर्ट के जरिये सेक्टर 11 में डा. लाल पैथ लैब से अपने परिसर को खाली कराने में कामयाबी हासिल कर ली है। दरअसल, जिला अदालत में करीब सवा साल चले इस सिविल केस में सिविल जज राहुल गर्ग सीनियर डिविजन, चंडीगढ़ की कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले के बाद सोमवार को सेक्टर 11 स्थित एससीओ-30 में चल रहे डा. लाल पैथ लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर को परिसर खाली करना पड़ा।

केस के वादी एवं चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष एमपीएस चावला की मौजूदगी में पुलिस और न्यायिक अधिकारियों ने परिसर को खाली करवाया। एमपी चावला द्वारा पिछले वर्ष दायर की गई याचिका में अदालत से उनके परिसर को खाली करवाए जाने की मांग की गई थी। एमपी चावला ने बताया कि डा. लाल पाथ लैब एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के संचालकों वंदना पांडे व शैलेंन्द्र पांडे द्वारा उनके परिसर का इस्तेमाल किए जाने के बावजूद किराया नहीं दिया जा रहा था। हार कर उन्हें अदालत की शरण में जाना पड़ा।

उन्होंने बताया कि बीती 16 अप्रैल को अदालत द्वारा संचालकों को परिसर खाली करने के आदेश भी जारी किए गए थे। एक साल से अधिक समय होने पर तब संचालकों पर करीब 1 करोड़ रूपये बकाया था। आदेश के बावजूद 4 महीने ऊपर बीतने के बाद उन्हें न तो किराया दिया जा रहा था और बार बार आग्रह करने के बाद भी परिसर को खाली नहीं किया गया। किराया और टीडीएस को मिला कर करीब रकम करीब 1.50 करोड़ तक पहुंच गई। इसके बाद उन्होंने 1 जून को केस में जारी किए गए आदेश को लेकर एग्जीक्यूशन फाइल किया जिसके बाद सोमवार को अदालत के आदेश के बाद परिसर खाली करवाया गया है।

यह न्याय की जीत

चंडीगढ़ के वरिष्ठ नागरिक और कई संगठनों से जुड़े एमपी चावला ने कहा कि उन्हें न्याय पर पूरा भरोसा था। उनके बेटों ने इस परिसर की पॉवर ऑफ अटार्नी उन्हें दे रखी थी और हर बार वे ही केस पर जाते थे। उन्होंने मजबूती के साथ हर पहलू पर अदालत में अपना पक्ष रखा, जिसे अदालत ने भी सुना। उन्होंने कहा कि सालों से चंडीगढ़ में रह रहे हैं और हमेशा कानून को सर्वोपरि मानते हैं।