दोहरे हत्याकांड में पांच दोषियों को आजीवन कारावास, 2009 में वारदात को दिया अंजाम

Chanduali Double Murder Case

Chanduali Double Murder Case

चंदौली : Chanduali Double Murder Case: न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश चन्दौली परितोष श्रेष्ठ ने दोहरे हत्याकांड से जुड़े मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. डेढ़ दशक पुराने मामले में 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार का अर्थदंड लगाया है. जुर्माना न देने पर अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

7 फरवरी 2009 को चार बजे गोली मारकर की गई थी हत्या : एडीजीसी अवधेश कुमार पाण्डेय एडवोकेट ने बताया कि मुहअर कलां की रहने वाली मोहिनी सिंह के पिता सुरेन्द्र सिंह व भाई जयकिशन सिंह 7 फरवरी 2009 को चार बजे सुबह मंदिर दर्शन करने गये थे. सात बजे पीड़िता को सूचना मिली कि उसके पिता व भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई. लाश बनरावाली बारी (सरफुद्दीनपुर) में पड़ी हुई है. आरोप था कि कोटे की दुकान की रंजिश को लेकर पिता एवं भाई की हत्या की गई थी. पीड़िता ने पांचों अभियुक्त के खिलाफ थाना बलुआ में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था.

एक आरोपी की पहले हो चुकी है मौत : उन्होंने बताया कि अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश चन्दौली पारितोष श्रेष्ठ ने हत्या के आरोप में केशरी सिंह, अजीत सिंह, सुनील सिंह, धर्मराज सिंह एवं सन्तोष सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार रुपये प्रत्येक को अर्थदण्ड की सजा सुनाई है. जिसमें एक अन्य अभियुक्त रामलखन सिंह की मृत्यु हो चुकी है. एडीजीसी क्रिमिनल अवधेश कुमार पाण्डेय के साथ विशेष लोक अभियोजक रमाकान्त उपाध्याय एवं वरिष्ठ अधिवक्ता अमरेन्द्र प्रताप सिंह ने पैरवी की.