Chandigarh: Neeraj Gupta's bail plea rejected in Surjeet Bouncer murder case

Chandigarh: सुरजीत बाउंसर हत्याकांड में नीरज गुप्ता की जमानत अर्जी खारिज

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Chandigarh: Neeraj Gupta's bail plea rejected in Surjeet Bouncer murder case

चंडीगढ़ के चर्चित सुरजीत बाउंसर हत्याकांड में जिला अदालत ने मुख्य आरोपी नीरज गुप्ता उर्फ चस्का की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपी लगभग तीन वर्षों से न्यायिक हिरासत में है। अदालत ने बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कहा कि मामले की प्रकृति अत्यंत गंभीर है, इसलिए इस चरण पर जमानत देना उचित नहीं होगा।

16 मार्च 2020 की वारदात

यह घटना 16 मार्च 2020 को Sector 38 West चौक के पास हुई थी। अज्ञात हमलावरों ने सुरजीत की कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद शहर में व्यापक दहशत और सनसनी फैल गई थी।

गिरफ्तारी और जांच

जांच एजेंसियों को मुख्य आरोपी तक पहुंचने में लंबा समय लगा। 18 नवंबर 2022 को पुलिस ने नीरज गुप्ता उर्फ चस्का को गिरफ्तार किया। उस समय वह एक अन्य मामले में Nabha Jail में बंद था। चंडीगढ़ पुलिस उसे प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई। पूछताछ के दौरान हत्याकांड से जुड़े महत्वपूर्ण सुराग मिलने का दावा किया गया। मामले में एक अन्य आरोपी को वर्ष 2023 में गिरफ्तार किया गया था।

अदालत में दलीलें

हाल ही में बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपी लंबे समय से जेल में है और अब तक आरोप तय नहीं हुए हैं, जिससे ट्रायल में और देरी की आशंका है। इस आधार पर जमानत दिए जाने की मांग की गई।

वहीं सरकारी वकील ने अपराध की गंभीरता, सार्वजनिक सुरक्षा और गवाहों पर संभावित प्रभाव का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी। आदेश के बाद आरोपी फिलहाल जेल में ही रहेगा, जबकि मामले में ट्रायल की प्रक्रिया जारी है।