Chandigarh: चंडीगढ़ के शराब ठेकेदारों को DC की चेतावनी; शराब लंगर या सोशल मीडिया पर प्रमोशन भारी पड़ेगा, लाइसेंस रद्द, होंगे ब्लैकलिस्ट

चंडीगढ़ के सभी शराब ठेकेदारों को DC की कड़ी चेतावनी; शराब लंगर या सोशल मीडिया पर प्रमोशन भारी पड़ेगा, लाइसेंस रद्द, होंगे ब्लैकलिस्ट

Chandigarh Excise Commissioner Nishant Yadav Warns All Liquor Contractors

Chandigarh Excise Commissioner Nishant Yadav Warns All Liquor Contractors

Chandigarh News: हाल ही में चंडीगढ़ से सामने आए एक मामले ने सभी को हैरान कर दिया। मामला था शराब के लंगर का। दरअसल चंडीगढ़ की सेक्टर-9 मार्केट में एक शराब की दुकान के बाहर ब्रांड प्रमोशन के नाम पर खुलेआम मुफ्त शराब परोसी गई। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी इसकी खूब चर्चा हुई और लोगों ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं। लेकिन शराब विक्रेता और इस शराब लंगर के सभी आयोजकों को यह सब करना भारी पड़ गया है. इस पूरे मामले को लेकर चंडीगढ़ पुलिस और प्रशासन ने सख्त एक्शन लिया है और एक्साइज पॉलिसी के उल्लंघन के तहत FIR दर्ज कर संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।

चंडीगढ़ DC ने सभी शराब लाइसेंस धारकों की बैठक बुलाई

वहीं इधर चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर कम एक्साइज कमिश्नर निशांत यादव ने मंगलवार को शहर के सभी शराब लाइसेंस धारकों की एक अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में डीसी ने शराब लाइसेंस धारकों के साथ एक्साइज पॉलिसी के अनुपालन और नियमों के उल्लंघन पर समीक्षा की। इसके साथ ही हाल ही में सामने आए लंगर के तौर पर खुलेनाम शराब परोसने के मामले पर भी चर्चा की गई। डीसी ने बैठक में बताया कि खुले में शराब परोसे जाने और सोशल मीडिया पर इसे प्रसारित किए जाने का मामला गंभीरता से संज्ञान में लिया गया है और उक्त मामले में FIR दर्ज की जा चुकी है तथा संबंधित आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है।

लाइसेंस रद्द, शराब ठेकेदारों होंगे ब्लैकलिस्ट

DC निशांत यादव ने शहर के शराब ठेकेदारों को कड़ी चेतावनी भी जारी की है और यह स्पष्ट कर दिया है कि खुले में शराब का लंगर लगाना या सोशल मीडिया पर शराब का प्रमोशन करना उन्हें भारी पड़ेगा। डीसी ने साफ तौर से कहा है कि किसी भी रूप में एक्साइज पॉलिसी के नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर एक्साइज पॉलिसी के नियमों का उल्लंघन होते हुए पाया जाता है तो एक्साइज विभाग किसी भी उल्लंघनकर्ता का लाइसेंस रद्द करने में हिचकिचाएगा नहीं तथा ऐसे दोषियों को भविष्य की अलॉटमेंट/लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं में भाग लेने से ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है।

DC ने कहा- तय प्राइस से ज्यादा में न बेची जाए शराब

वहीं बैठक के दौरान DC निशांत यादव ने सभी शराब ठेकेदारों के सामने शराब के प्राइस को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने सभी लाइसेंस धारकों को शराब के निर्धारित न्यूनतम मूल्य का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया और कहा कि नोटिफाइड प्राइसिंग स्ट्रक्चर से कोई भी बदलाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसा होने पर एक्साइज पॉलिसी के संबंधित प्रावधानों के तहत कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। वहीं DC ने कहा कि प्रभावी निगरानी एवं अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा रियल-टाइम स्टॉक अपडेटेशन सिस्टम शुरू किया गया है। सभी शराब लाइसेंस धारक निर्धारित प्लेटफॉर्म पर अपने शराब स्टॉक को समय पर सही अपडेट करते रहें।

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