Ban on carrying arms and ammunition during election period

चुनाव अवधि के दौरान हथियार और गोला बारूद ले जाने पर रोक

Ban on carrying arms and ammunition during election period

Ban on carrying arms and ammunition during election period

Ban on carrying arms and ammunition during election period- चंडीगढ़ (साजन शर्मा)I डीसी चंडीगढ़ विनय प्रताप सिंह द्वारा सीआरपीसी की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें यूटी चंडीगढ़ में आम चुनाव 2024 की अवधि के दौरान हथियार और गोला-बारूद ले जाने पर रोक लगा दी गई है।

यह भी निर्देश दिया गया कि जिन हथियार लाइसेंस धारकों को डीसी कार्यालय से निकटतम पुलिस स्टेशन में हथियार जमा करने का निर्देश मिलता है, उन्हें नोटिस प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर हथियार जमा करना होगा। डीसी और एसएसपी के अधीन एक कमेटी बनाई गई है जो उन मामलों की जांच करेगी जहां हथियार जमा करना जरूरी है।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कुछ श्रेणियों को हथियार जमा करने से छूट दी गई है। कोई भी लाइसेंस धारक चाहता है कि उसका हथियार जमा न किया जाए, तो वह ऐसी छूट के लिए वैध आधार बताते हुए डीसी कार्यालय में आवेदन कर सकता है।

कोई भी व्यक्ति, जो अपनी इच्छा से, किसी भी अनिवार्य बयान से पहले, स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है। कोई संगठन सेवाओं में व्यवधान को रोकने के लिए अभ्यावेदन भी प्रस्तुत कर सकता है, उदाहरण के लिए बैंक, सुरक्षा एजेंसियां, आभूषण व्यवसाय आदि, वे ऐसा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। हथियार धारक adc-chd@nic.in पर ईमेल करें या सार्वजनिक विंडो नंबर 10, ग्राउंड तल  डीसी कार्यालय, संपदा कार्यालय भवन, सेक्टर 17, चंडीगढ़ में भौतिक रूप से जमा कर सकते हैं।

जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस  अधीक्षक की समिति

स्क्रीनिंग कमेटी की अनुशंसा के आधार पर अपनी अंतिम मंजूरी देगी। एक बार ज़ब्त करने की मंजूरी जारी हो जाने के बाद, जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय द्वारा उचित नोटिस जारी किया जाएगा, जिसे ज़ब्त किए गए हथियारों को जमा करना सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय द्वारा लागू किया जाएगा। यदि लाइसेंस धारक ऐसे नोटिस की प्राप्ति पर 7 दिनों की अवधि के भीतर हथियार जमा करने में विफल रहता है, तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत अभियोजन के लिए उत्तरदायी होगा।