बदायूं: शराब और भांग की दुकानों पर प्रतिबंध, दो मार्च को होगा होलिका दहन
Badaun: Liquor and cannabis shops banned,
Badaun: Liquor and cannabis shops banned; डीएम अवनीश राय ने आदेश जारी किया है कि इस वर्ष होली का त्योहार चार मार्च को मनाया जायेगा।
जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पिछले साल की तरह इस बार भी उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 59 के तहत होली के दिन चार मार्च को शाम छह बजे तक जिले की सभी देशी शराब, कंपोजिट शाप, मॉडल शॉप, भांग एवं सीएल-2, एफएल-2, 2बी, एफएल-6,7,9,9ए की थोक व फुटकर दुकानें पूर्णतया बंद रहेंगी।
होली पर तीन मार्च को भी रहेगा सार्वजनिक अवकाश
जिलाधिकारी अवनीश राय ने संबंधित विभागों को संशोधित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश शासन ने इस वर्ष की अवकाश सूची में संशोधन करते हुए होली पर्व के अवसर पर तीन मार्च को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है।
दो मार्च को होली का दहन
शासन के सामान्य प्रशासन अनुभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार दो मार्च को होलिका दहन तथा चार मार्च को होली का राजपत्रित अवकाश पूर्व से घोषित है। डीएम ने बताया कि अब तीन मार्च को भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 के तहत सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इससे पहले जनपद की अवकाश तालिका में तीन मार्च को स्थानीय अवकाश अंकित था, जिसे शासनादेश के बाद सार्वजनिक अवकाश में परिवर्तित कर दिया गया है।