शैक्षिक जानकारी छिपाने के मामले में सांसद सतीश गौतम को नोटिस
Court Notice To MP Satish Gautam
अलीगढ़: Court Notice To MP Satish Gautam: लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान नामांकन पत्र में शैक्षणिक योग्यता की जानकारी छिपाने के मामले में भाजपा सांसद सतीश गौतम की मुश्किलें बढ़ गई हैं. इस आरोप को लेकर अलीगढ़ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सांसद को नोटिस जारी किया है. विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (कोर्ट संख्या-2) ने इस मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए सांसद सतीश गौतम को 27 जुलाई 2026 तक अदालत के समक्ष अपना पक्ष और लिखित आपत्ति प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 जुलाई की तारीख ही तय की है.
दरअसल, यह मामला लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान दाखिल किए गए नामांकन पत्र और उससे जुड़े शपथ पत्र से संबंधित है. आरोप है कि सांसद सतीश गौतम ने चुनाव आयोग को दिए गए शपथ पत्र में अपनी शैक्षिक योग्यता का पूरा विवरण प्रस्तुत नहीं किया और महत्वपूर्ण जानकारी छुपाई. इसी आरोप को आधार बनाते हुए लोकसभा क्षेत्र अलीगढ़ से पूर्व प्रत्याशी पंडित केशव देव गौतम ने 21 मार्च 2025 को अलीगढ़ स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.
याचिकाकर्ता पंडित केशव देव गौतम का आरोप है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और चुनावी प्रक्रिया के तहत प्रत्याशी के लिए नामांकन पत्र एवं शपथ पत्र में सही और पूर्ण जानकारी देना अनिवार्य है. अगर किसी तथ्य को जानबूझकर छुपाया गया है तो उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए.
याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद अदालत ने सांसद सतीश गौतम को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि यदि याचिका में लगाए गए आरोपों एवं तथ्यों के संबंध में उन्हें कोई आपत्ति या स्पष्टीकरण देना है तो वह 27 जुलाई से पहले अपना लिखित जवाब न्यायालय में दाखिल करें. उसके बाद अदालत मामले की अगली सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करेगी. हालांकि, खबर लिखे जाने तक सांसद सतीश गौतम की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया या पक्ष सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया था.