UP BJP MLA Ramdular Gond Sentenced To 25 Years In Rape Case

यूपी में BJP विधायक को 25 साल की सजा; रेप केस में कोर्ट ने 10 लाख का जुर्माना भी लगाया, नाबालिग लड़की को बनाया था हवस का शिकार

UP BJP MLA Ramdular Gond Sentenced To 25 Years In Rape Case

UP BJP MLA Ramdular Gond Sentenced To 25 Years In Rape Case

UP BJP MLA Sentenced To 25 Years: यूपी के सोनभद्र में नाबालिग लड़की से रेप के दोषी बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड को MP/MLA कोर्ट ने 25 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10 लाख का जुर्माना भी लगाया है। बताया जाता है कि, जुर्माने की यह 10 लाख रकम पीड़ित को दी जाएगी। वहीं जानकारी मिल रही है कि विधायक रामदुलार सजा कम करने के लिए कोर्ट के सामने गिड़गिड़ाया भी लेकिन कोर्ट ने सजा कम नहीं की। फिलहाल बीजेपी विधायक की विधायकी और इज्जत दोनों मिट्टीपलीत हो गई। अब रामदुलार गोंड की विधायकी जाना तय है। इससे पहले कोर्ट ने 12 दिसंबर को रामदुलार गोंड को रेप केस में दोषी करार दिया था और सजा पर फैसला 15 दिसंबर के लिए सुरक्षित रख लिया था। बहराल, बीजेपी विधायक की सजा को लेकर सोनभद्र में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है।

पीड़िता और उसके परिवार को सालों बाद मिला न्याय

सोनभद्र MP/MLA कोर्ट ने जब विधायक रामदुलार गोंड को आज सजा सुनाई तो इस बीच पीड़िता और उसके परिवार को सालों बाद न्याय मिल गया। पीड़िता और उसके परिवार की आंखो में आँसू थे। पीड़िता और उसका परिवार एक ऐसी लंबी लड़ाई लड़ता रहा जिसमें जान को खतरा भी था. बताया जाता है कि, विधायक की तरफ से कई बार पीड़िता और उसके परिवार को धमकाया भी गया। लेकिन फिर भी पीड़िता और उसके परिवार ने हिम्मत नहीं हारी और आज करीब 9 साल बाद न्याय पा लिया।

बीजेपी विधायक के खिलाफ 2014 में दर्ज हुआ मामला

बताया जाता है कि, बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड पर साल 2014 में नाबालिग लड़की (पीड़िता तब 14 साल) से रेप का आरोप लगा था। हालांकि, तब रामदुलार गोंड विधायक नहीं थे। प्रधानपति थे। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच-पड़ताल शुरू की। पुलिस ने रामदुलार गोंड के खिलाफ धारा 376 (दुष्कर्म), 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा), और 5 एल/6 पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत धाराएँ लगाई थीं। वहीं पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल करने पर पॉक्‍सो कोर्ट में मामले का ट्रायल चल रहा था। लेकिन बाद में रामदुलार गोंड के विधायक बनने के बाद मामले की सुनवाई सोनभद्र के विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दी गई थी।