The court ordered the police officers to provide their call कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों के कॉल डिटेल्स देने का दिया आदेश, नशा तस्करी का आरोपी गया था हाईकोर्ट

कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों के कॉल डिटेल्स देने का दिया आदेश, नशा तस्करी का आरोपी गया था हाईकोर्ट

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The court ordered the police officers to provide their call

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिकारियों के निजता अधिकार की तुलना में आरोपी का निष्णक्ष जांच और ट्रायल का अधिकार अहम है। यदि आरोपी अपनी रक्षा के लिए पुलिस अधिकारियों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) और मोबाइल टावर लोकेशन की मांग करता है तो उसे यह जानकारी उपलब्ध कराई जा सकती है।

जस्टिस यशवीर सिंह राठौर ने कहा कि आरोपी को अपने बचाव के लिए आवश्यक दस्तावेज हासिल करने का अधिकार संविधानिक अदालतों द्वारा मान्यता प्राप्त है। अदालत ने कहा कि कानून का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए आवश्यक साक्ष्य छूट न जाएं।

सोनीपत पुलिस ने आरोपी को 900 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने दावा किया था कि आरोपी और उसका साथी नशा बेचने की कोशिश कर रहे थे। आरोपी ने तीन पुलिस अधिकारियों के मोबाइल लोकेशन व कॉल डिटेल्स मांगी थीं ताकि गिरफ्तारी की परिस्थिति और पुलिस की उपस्थिति की सत्यता की जांच हो सके। ट्रायल कोर्ट ने यह मांग खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने माना कि कॉल डिटेल और लोकेशन डेटा मामले की सच्चाई सामने लाने में अहम भूमिका निभाते हैं।