Mathura Krishna Janmabhoomi Case| मथुरा में शाही ईदगाह का सर्वे नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश रोका

हिंदू पक्ष को झटका; मथुरा में शाही ईदगाह का सर्वे नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश रोका, मुस्लिम पक्षकारों का विरोध था

Supreme Court Decision Mathura Krishna Janmabhoomi Shahi Idgah Case

Supreme Court Decision Mathura Krishna Janmabhoomi Shahi Idgah Case

Mathura Krishna Janmabhoomi Case: मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगी दी है, जिसमें हाईकोर्ट द्वारा मस्जिद के सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर (कोर्ट कमिश्नर) नियुक्त करने का आदेश दिया गया था। यानि श्रीकृष्ण जन्मभूमि के साथ मौजूद शाही ईदगाह परिसर में अब सर्वे नहीं हो सकेगा।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह भी कहा है कि इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन सर्वे करने के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर अंतरिम रोक लगी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट मुस्लिम पक्षकारों की याचिका को भी सुने।

मालूम रहे कि, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले साल 14 दिसंबर को शाही ईदगाह परिसर के सर्वे को मंजूरी दी थी। जिससे मुस्लिम पक्षकारों को बड़ा झटका लगा था. जिसके बाद मुस्लिम पक्षकारों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और मांग की थी सर्वे पर रोक लगाई जाये। हालांकि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा और मुस्लिम पक्ष को राहत देने से इंकार कर दिया था।

ज्ञानवापी की लड़ाई लड़ने वाले वकील विष्णु जैन लड़ रहे केस

काशी ज्ञानवापी मस्जिद-मंदिर विवाद को लेकर कोर्ट में लड़ाई लड़ने वाले हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ही श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में कोर्ट में लड़ाई कर रहे हैं। इस विवाद में वकील हरि शंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडे और देवकी नंदन समेत अन्य के माध्यम से इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी और सर्वे की मांग की गई थी। याचिका में बताया गया था कि, शाही ईदगाह परिसर भगवान श्रीकृष्ण की वास्तविक जन्मभूमि है। जो कि ईदगाह के नीचे दबा रखी गई है। याचिका में दावा किया गया कि मस्जिद के नीचे भगवान श्रीकृष्ण के कई संकेत हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि मस्जिद की जगह हिंदू मंदिर था।

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन का कहना है कि, मस्जिद परिसर में कमल के आकार का स्तंभ मौजूद है जो हिंदू मंदिरों की विशेषता है। इसके अलावा वहां 'शेषनाग' की एक छवि भी मौजूद है, जो हिंदू देवताओं में से एक हैं। मस्जिद के स्तंभों के निचले भाग पर हिंदू धार्मिक प्रतीक और नक्काशी है। हालांकि, मुस्लिम पक्षकार इसके ठीक उलट हैं। उनका कहना है कि, हिन्दू पक्ष की ओर से यह गलत दावा जा रहा है। शाही ईदगाह मस्जिद में कोई श्रीकृष्ण जन्मभूमि नही है।