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हिमाचल सरकार ने अनाथ बच्चों को बनाया "चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट": सरकार उठाएगी पूरा खर्चा !

Orphan children will be called as

Orphan children in Himachal Pradesh will be called as "children of the state"

Himachal Pradesh news:हिमाचल विधानसभा में गुरुवार को HP सुखाश्रय विधेयक 2023 पास हो गया था। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि यह हिंदुस्तान का पहला एक्ट है, जिसे अभी तक किसी भी राज्य ने पास नहीं किया। यह कानून स्टेट बजट के प्रावधान से बनाया गया। इसके लिए 101 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया जाएगा। साथ ही में आज से हिमाचल के अनाथ बच्चे "चिल्ड्रन ऑफ स्टेट कहलाएंगे।"

इस योजना से 6000 अनाथ बच्चे लाभदायक होंगे। अनाथालय के अलावा जो बच्चे घरों में रहते हैं वो भी इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। 0 से 27 साल की उम्र तक सरकार ही इनकी माता और पिता होगी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि कोई भी बच्चा यदि उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहे तो उसकी पूरी फीस, पाकेट मनी, हॉस्टल खर्च, शैक्षणिक टुअर पर बॉय-एयर का खर्चा राज्य सरकार करेगी।

कपड़ों के लिए 10 हजार रुपए और स्टार्ट-अप के लिए भी सरकार ही धन उपलब्ध कराएगी। 27 साल की उम्र के बाद जब अनाथ बच्चों के पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं होगी, तो सरकार तीन-चार बिस्वा जमीन भी उपलब्ध कराएगी। एक्ट बनने के बाद स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वरोजगार इन अनाथ बच्चों का अधिकार हो गया है, जो की काफ़ी खुशी की बात है।

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