कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के खिलाफ पीएनबी गबन मामले में गैर-जमानती वारंट जारी

PNB Embezzlement Case
नई दिल्ली: PNB Embezzlement Case: कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद की मुश्किलें बढ़ सकती है. नगर पालिका परिषद सहारनपुर के खाते से गैर कानूनी रूप से रूपये निकालने के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के खिलाफ गैर ज़मानती वारंट जारी किया गया है.
कोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक इमरान मसूद 2007 में सहारनपुर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष थे. नगर पालिका परिषद सहारनपुर के अधिशासी अधिकारी यशवंत सिंह द्वारा लिखित तहरीर देकर धोखाधड़ी से खाते रुपए निकालने का मुकदमा दर्ज कराया गया था. इमरान मसूद पर नगर पालिका परिषद के पंजाब नेशनल बैंक की अंबाला रोड शाखा में संचालित बैंक खाते से 8 मार्च 2007 को ₹40.12 लाख एफडीआर के रूप में गैर कानूनी तरीक़े से ट्रांसफर करने का आरोप है.
गाजियाबाद की सीबीआई हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई:
मामले को लेकर गाजियाबाद के सीबीआई हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है. शुक्रवार को नगर पालिका परिषद, सहारनपुर के बैंक खाते से गैरकानूनी रूप से लाखों रुपए निकालने के मामले में गाजियाबाद के सीबीआई कोर्ट की विशेष अदालत में मामले की सुनवाई हुई. सीबीआई कोर्ट द्वारा इमरान मसूद की डिस्चार्ज एप्लीकेशन को खारिज कर दिया गया. गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर को गैर जमानती वारंट के कंप्लायंस के लिए पत्र लिखने के कोर्ट ने आदेश दिए हैं. चार्ज फ्रेम करने और इमरान मसूद के हाजिरी के लिए 18 जुलाई को सुनवाई होगी. सांसद इमरान मसूद का कहना है, "कोर्ट का आदेश है हम कोर्ट में अपीयर होंगे."
सीबीआई कोर्ट द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है, "प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त अनुपस्थित चल रहा है और उसके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी है. प्रकरण जनपद सहारनपुर से संबंधित है. जहां से कोई भी पुलिस का पैरवीकार यहां नहीं आता है. जिस कारण ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरुद्ध जारी गैर सामंती वारंट निष्पादित किए जाने के लिए गैर सामंती वारंट का एक पत्र सहित पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद को अनुपालन के लिए भेजा जाए." विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण) सीबीआई अरविंद मिश्र द्वारा आदेश दिया गया हैं.