लखनऊ: मच्छरों पर नगर निगम का सख्त वार, जलजमाव पर जुर्माने की तैयारी
Municipal Corporation Launches Strict Crackdown on Mosquitoes
लखनऊ। Municipal Corporation Launches Strict Crackdown on Mosquitoes, मौसम बदलते ही मच्छरों ने अपना असर दिखाना चालू कर दिया है। शाम के बाद घरों के बाहर बैठना मुश्किल हो गया है। मच्छरों के बढ़ने में जहां नगर निगम की लापरवाही जिम्मेदार है तो शहरवासी भी पीछे नहीं है।
नालियों को बंद कर देने से उसमे पानी का जमाव होने से लार्वा बनते हैं। अब नगर निगम ने मच्छरों को दावत देने वालों पर कार्रवाई की तैयारी की है। जलजमाव के लिए जिम्मेदार लोगों पर पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाएगा। अगर दोबारा मच्छरजनित स्थितियां करते पाए जाने पर बीस रुपये अतिरिक्त जुर्माना देना होगा।
नगर स्वास्थ्य अधिकारी डा. पीके श्रीवास्तव ने बताया कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 541 की उपधारा में बनी उपविधि में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति नगर निगम सीमा के अंतर्गत मच्छरजनक स्थितियां पैदा करता है तो उसके खिलाफ दंड का प्रावधान है।
इसमें मच्छरजनक स्थितियां पैदा करने में पांच सौ का जुर्माना और नियमों की अवहेलना करने पर बीस रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी देना होगा। नियमों के तहत कोई भी पानी ऐसी जगह जमा नहीं होने देगा या बहने नहीं देगा, जहां मच्छर अपना प्रजनन कर सकें या प्रजनन की संभावना हो।
कोई भी व्यक्ति या संस्था प्लाट में पानी का जमाव नहीं होने देगा और जलनिकासी का इंतजाम करना होगा, जिससे बारिश या अन्य का पानी एकत्र हो सके। घर, भवन, शेड या जमीन का मालिक या किराएदार की बोतल, बाल्टी, डिब्बा,अन्य कोई सामान इस तरह से नहीं रखेगा, जिससे पानी जमा होने की संभावना हो, जिससे मच्छर पैदा हो सके।
नगर निगम के सभी जोनल अधिकारियों के साथ ही जोनल सेनेटरी अफसर और खाद्य व सफाई निरीक्षकों को ऐसे लोगों को चिंहित करने को कहा गया है, जो मच्छरों को दावत देने का काम कर रहे हैं।