More than 22 percent posts are vacant in CBI

CBI Recruitment: सीबीआई में 22 फीसदी से अधिक पद खाली, पढ़ें कैसे होगी भर्ती

More than 22 percent posts are vacant in CBI

More than 22 percent posts are vacant in CBI

More than 22 percent posts are vacant in CBI- नई दिल्ली (आईएएनएस)। देश की शीर्ष (investigative agency, CBI) जांच एजेंसी, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के कर्मचारियों की संख्या में 22 प्रतिशत से अधिक पद खाली हैं।

(Ministry of Personnel) कार्मिक मंत्रालय ने बुधवार को एक लिखित जवाब में कहा, "30 नवंबर, 2022 तक, (CBI) सीबीआई में कर्मियों की स्वीकृत शक्ति 7,295 है और रिक्तियों की संख्या 1,673 है, जिसमें विभिन्न श्रेणियों में स्वीकृत 128 अतिरिक्त (Post) पद शामिल हैं, जो दिनांक 29.06.2022 के आदेश द्वारा जारी किए गए हैं।"

"रिक्तियों का होना और उन्हें भरना एक सतत प्रक्रिया है। अधिकारियों के (Admission, Promotion, Retirement and Retirement) प्रवेश, पदोन्नति, सेवानिवृत्ति और रिटायरमेंट के आधार पर संख्या बदलती रहती है। (Recruitment Rules/Act) भर्ती नियमों/अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार रिक्तियां भरी जाती हैं।"

उत्तर में आगे कहा गया कि सभी रैंकों पर रिक्तियों को तेजी से भरना सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय प्रयास किए गए थे। इसने कहा कि सीबीआई में वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को शामिल करने के प्रस्तावों को दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (डीएसपीई) अधिनियम, 1946 की धारा 4 (सी) (1) के तहत गठित समिति के समक्ष रखा गया था।

इसमें रैंक से संबंधित भर्ती नियमों (आरआर) में प्रावधान के अनुसार ली गई प्रतिनियुक्ति कोटा के तहत विभिन्न रैंकों में रिक्तियों को भरने की कार्रवाई का भी उल्लेख किया गया है। (CBI) सीबीआई ने सीबीआई में प्रतिनियुक्ति पर (police sub-inspector) पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) और निरीक्षक के पदों के लिए नामों को प्रायोजित करने के लिए (Public Sector Banks, Ministry of Home Affairs) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, गृह मंत्रालय सहित विभिन्न संगठनों से अनुरोध किया है।

जवाब में कहा गया कि (CBI) सीबीआई में विभिन्न तकनीकी रैंकों में उपयुक्त अधिकारियों को शामिल करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को प्रस्ताव भेजे गए हैं।

केंद्र और राज्य की जांच एजेंसियों के बीच समन्वय में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में एक सवाल पर (Ministry) मंत्रालय ने जवाब दिया, (CBI Delhi Special Police Establishment) "सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (डीएसपीई) अधिनियम, 1946 और दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) से अपना कानूनी अधिकार प्राप्त करती है। यह एक स्पष्ट और अच्छी तरह से स्थापित कानूनी और प्रक्रियात्मक ढांचे के भीतर कार्य करता है। डीएसपीई अधिनियम के प्रावधान, मुख्य रूप से केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होते हैं और केवल उनकी सहमति से राज्यों तक विस्तारित होते हैं।"

 

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