Ministry of Railways clamps down on parking contractors at Chandigarh station

रेलवे मंत्रालय ने चंडीगढ़ स्टेशन पर पार्किंग ठेकेदारों पर कसा शिकंजा, अर्थ प्रकाश ने उठाया था मुद्दा; देखें क्या था मामला

Ministry of Railways clamps down on parking contractors at Chandigarh station

Ministry of Railways clamps down on parking contractors at Chandigarh station

Ministry of Railways clamps down on parking contractors at Chandigarh station- चंडीगढ़/पंचकूला। रेलवे स्टेशन पर पार्किंग ठेकेदार की मनमानी का मामला रेलवे मंत्रालय तक पहुंच चुका है। अथॉरिटी ने पार्किंग ठेकेदार को आखरी बार व्यवस्था में सुधार करने का 7 दिनों का नोटिस दिया है। पार्किंग कांट्रेक्टर लोगों को पब्लिक पार्किंग की व्यवस्था को एक तरफ कर लोगों से 6 मिनट से 15 मिनट तक के 50 रुपये जबकि इससे एक मिनट ऊपर होते ही 200 रुपये का जुर्माना वसूल करता रहा है। इस पर लोगों की बढ़ती जा रही शिकायतों की फेहरिस्त को देखते हुए अंबाला डीआरएम ने रेलवे अथॉरिटी को निर्देश दिए थे। तभी से रेलवे की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ गई थी। अथॉरिटी ने बताया कि रेलवे पार्किंग में कांट्रेक्टर द्वारा 200 रुपये की अवैध वसूली लोगों के गले की फांस बन गई थी। जो व्यवस्था पिक एंड ड्राप के हालात को देखते हुए की गई थी, वहां तकनीकी खामियां मिलने के बाद कान्ट्रेक्टर को सचे किया गया था।

गत सप्ताह रेलवे ने पार्किंग कान्ट्रेक्टर को नोटिस जारी किया था। नोटिस पर अथॉरिटी ने कान्ट्रेक्टर को दो टूक शब्दों में कहा था कि लोगों को पार्किंग के संबंध्ण में दी जा रही सुविधा दी जानी चाहिए, जिसमें लगातार शिकायतें आ रही हैं। अथॉरिटी ने भी माना है इतना भारी जुर्माना गलत है। पिक एंड ड्राप का समय बढ़ाया जाए तभी लोगों को राहत मिल सकेगी।

अर्थ प्रकाश ने उठाया था गर्मजोशी के साथ मुद्दा

रेलवे स्टेशन पर पिक एंड ड्रॉप सिस्टम के संबंध में अर्थ प्रकाश को लोगों द्वारा दी जा रही शिकायतों पर 12 फरवरी को खबर के संबंध में मुद्दा उठाया गया था। और जब स्टेशनर पर ग्राउंड रिपोर्ट ली गई तो उसमें सामने आया कि स्टेशन पर पिक एंड ड्रॉप सिस्टम को लागू करने में कान्ट्रेक्टर ने लोगों से मनमाने ढंग से 200 रुपये का जुर्माना लगाया था। जिससे वीआईपी भी परेशान हो गए थे। अर्थ प्रकाश ने ग्राउंड रिपोर्ट में कान्ट्रेक्टर के कारिंदों, मैनेजर और यहां तक रेलवे अथॉरिटी तक से बात की, जिसके बाद मंत्रालय और अथॉरिटी नेे पार्किंग ठेकेदार को 7 दिनों का नोटिस जारी किया