झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला: लोक भवन में पदों का पुनर्गठन, कई योजनाओं और नियुक्तियों को मंजूरी

झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला: लोक भवन में पदों का पुनर्गठन, कई योजनाओं और नियुक्तियों को मंजूरी

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Major Decision by Jharkhand Cabinet: Restructuring of Posts in Lok Bhawan

रांची। Major Decision by Jharkhand Cabinet: झारखंड कैबिनेट ने बुधवार को हुई बैठक में लोक भवन के विभिन्न पदों के पुनर्गठन प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी।

इसके तहत पूर्व के 82 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए 122 नए पदों के सृजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है। इस प्रकार अब लोक भवन में कर्मियों की संख्या 153 से बढ़कर 193 हो जाएगी।

न्यायाधीशों के अनुसेवक भत्ता में बढ़ोतरी

झारखंड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीश को प्रदान की जा रही अनुसेवक भत्ता एवं अनुसचिवीय सहायता की राशि में अभिवृद्धि तथा अन्य सुविधाओं की स्वीकृति दी गई है।

कैबिनेट के अन्य फैसले

  • - अमिताभ कुमार गुप्ता, सेवानिवृत न्यायाधीश, झारखंड उच्च न्यायालय, रांची को लोकायुक्त के पद पर नियुक्त किए जाने की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
  • - जैविक खेती के प्रमाणीकरण की योजना के अंतर्गत तीन चरणों में वित्तीय वर्ष 2028-29 से 2030-31 कुल 1.05 लाख हेक्टेयर के लिए 37012.50 लाख (तीन अरब सत्तर करोड़ बारह लाख पचास हजार) मात्र की लागत पर योजना की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2026-27 (प्रथम चरण प्रथम वर्ष) के लिए 4287.50 लाख मात्र की विमुक्ति की स्वीकृति दी गई।
  • - कामदा नंदन कुसम कुंवर सिंकू तकनीकी सलाहकार, रूपांकण अंचल आदित्यपुर, जमशेदपुर को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत् कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन का अंतर राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।
  • - दुमका हवाई अड्डा, दुमका से नियमित उड़ान सेवा प्रारंभ करने को लेकर हवाई अड्डा पर मेटरोलॉजिकल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, भारत सरकार के साथ एकरारनामा के प्रस्ताव तथा प्रारूप पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।
  • - सुशील कुमार, सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, लोहरदगा को हाई कोर्ट के निर्देश के आलोक में सेवा में पुनर्बहाल करने की स्वीकृति दी गई।
  • - अनिल कुमार सिन्हा, तत्कालीन प्रबंध निदेशक, गुमला-सिमडेगा केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, को सेवा से बर्खास्तगी की सजा को परिवर्तित कर विभागीय कार्यवाही करने के बाद उनके पेंशन से 50 प्रतिशत की राशि की स्थाई रुप से कटौती के दंड की स्वीकृति दी गई।
  • - मेडिकल कॉलेजों के जूनियर रेजिडेंट (एकेडमिक एवं नन एकेडमिक), इंटर्नस की वृत्तिका पुनरीक्षण एवं झारखंड चिकित्सा शिक्षा सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवाशत्त) (संशोधन) नियमावली, 2026 गठन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
  • - वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत उद्यमी पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के लिए व्यावसायिक बकरा बकरी पालन योजना के लिए कुल अनुमानित अनुदान की राशि तीस करोड़ रुपये की नई योजना के संचालन की स्वीकृति दी गई।
  • - गिरिडीह के बगोदर-सरिया अनुमंडल में गठित अनुमंडलीय न्यायालय की स्थापना में अधीनस्थ कर्मचारियों / पदाधिकारियों के 20 (बीस) पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
  • - पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर अनुमंडल में गठित अनुमंडलीय न्यायालय की स्थापना में अधीनस्थ कर्मचारियों /पदाधिकारियों के 41 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।