महाराष्ट्र RTE के आवेदन की हुई शुरुआत, जानें आवेदन करते समय ध्यान देने योग्य बातें
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महाराष्ट्र RTE के आवेदन की हुई शुरुआत, जानें आवेदन करते समय ध्यान देने योग्य बातें

आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से निजी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं

 

Maharastra RTE: महाराष्ट्र स्कूल शिक्षा विभाग में शैक्षणिक वर्ष 2025 26 के लिए शिक्षा के अधिकार यानी आरटीई अधिनियम के तहत प्रवेश के लिए आधिकारिक तौर पर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभिभावक अब आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से निजी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं आवेदन 27 जनवरी तक स्वीकार किए जाएंगे।

 

RTE अधिनियम क्या है

 

आरटीई अधिनियम के अनुसार आर्थिक रूप से वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर समूह के बच्चों को गैर सहायता प्राप्त स्कूलों पुलिस कल्याण स्कूलों निजी स्कूलों और सुबह वित्त पोषित नगर पालिका स्कूलों में मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए। इस खंड के तहत जो अधिनियम की धारा 12 सी(1) द्वारा कर किया गया है। योग्य छात्र कक्षा 1 से 8 तक उपस्थित हो सकते हैं, और राज्य से ट्यूशन प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं। आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए महाराष्ट्र भर में 8849 स्कूलों ने आरटीई प्रवेश के लिए पंजीकरण कराया है जो कल 1861 सीटों की पेशकश कर रहे हैं। पुणे जिलेवाल भागीदारी में सबसे आगे है जिसमें 951 स्कूलों समिति 18451 सीट प्रदान करते हैं।

 

आवेदन करते समय याद रखने योग्य बातें

आवेदन जमा करते समय माता-पिता को आधिकारिक वेबसाइट द्वारा उल्लेखित नियम का पालन करना चाहिए जो RTE की आधिकारिक वेबसाइट पर प्राप्त हो जाएगा।

  • जिन माता-पिता की वार्षिक आय एक वित्तीय वर्ष में एक लाख रुपये से कम है, उनके बच्चों को आर्थिक रूप से कमजोर समूह में शामिल किया गया है।
  • 25% प्रवेश प्रक्रिया के लिए 10 विद्यालयों का सावधानीपूर्वक चयन किया जाना चाहिए।
  • अधिसूचना में कहा गया है कि आवेदन पत्र भरते समय अभिभावकों को गूगल मैप का उपयोग करके स्कूल से अपने घर की दूरी का पता लगाना होगा।
  • यह सुनिश्चित करने के लिए उचित सावधानी बरती जानी चाहिए कि आवेदन पत्र निर्धारित समय सीमा के भीतर भरा जाए।
  • आवेदन जमा करने की अंतिम अवधि के दौरान इंटरनेट संबंधी समस्याओं जैसी तकनीकी कठिनाइयों की संभावना के कारण, यह सलाह दी जाती है कि आवेदन यथाशीघ्र जमा कर दिया जाए।
  • आवेदन जमा करते समय अभिभावकों को सही जानकारी भरनी चाहिए। इनमें घर का पता, जन्मतिथि, आय प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आदि शामिल हैं।
  • जो बच्चे पहले आरटीई 25 प्रतिशत के तहत किसी स्कूल में प्रवेश ले चुके हैं, वे दोबारा आवेदन नहीं कर सकते।
  • यदि यह पाया जाता है कि किसी बच्चे को पूर्व में 25% प्रवेश प्रक्रिया के तहत प्रवेश दिया गया था, तथा गलत जानकारी भरकर पुनः प्रवेश दिया गया है, तो उक्त प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा।
  • अभिभावकों को एक समय में केवल एक ही पूर्ण आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है।
  • अभिभावकों को किसी भी प्रकार के दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड नहीं करने चाहिए।