Holidays of two departments in Haryana cancelled: हरियाणा में दो विभागों की छुट्टियां रद्द: सरकार ने जारी किया आदेश, जानिए वजह

हरियाणा में दो विभागों की छुट्टियां रद्द: सरकार ने जारी किया आदेश, जानिए वजह

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Holidays of two departments in Haryana cancelled:

Holidays of two departments in Haryana cancelled:  हरियाणा सरकार 25 सितंबर को दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत करने जा रही है। योजना की सफल शुरुआत के लिए सरकार ने नागरिक संसाधन सूचना विभाग और समाज कल्याण व स्वास्थ्य विभाग की 22-23 सितंबर की छुट्टियां रद्द कर दी हैं।

रेवेन्यू विभाग को विशेष निर्देश दिए गए हैं। विभाग को सभी ऑनलाइन निवास प्रमाण पत्र आवेदनों का उसी दिन निपटारा करना होगा। यह कार्य 24 सितंबर तक बिना रुके जारी रहेगा।

योजना का ट्रायल पूरे प्रदेश में सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। इस दौरान कोई शिकायत सामने नहीं आई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 25 सितंबर को पंचकूला में राज्यस्तरीय कार्यक्रम में योजना का ऐप लॉन्च करेंगे।

तैयारियों की निगरानी के लिए सीनियर अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव जी अनुपमा और सुधीर राजपाल जिला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योजना की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे योजना को लेकर किसी प्रकार की ढिलाई न बरतें।

 

सरकार की ओर से योजना की सफल तरीके से लॉन्चिंग के लिए सीनियर अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। ये अधिकारी लगातार जिला स्तर पर अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग कर रहे हैं। तैयारियों के संबंध में, अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) जी अनुपमा और अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) सुधीर राजपाल जिला अधिकारियों (DC) के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से योजना की तैयारियों की समीक्षा की और कुछ आवश्यक निर्देश जारी कर रहे हैं।


इस योजना के तहत पात्र महिला लाभार्थियों को 2,100 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता मिलेगी। यह राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) सिस्टम के जरिए से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। परीक्षण के तौर पर, समाज कल्याण विभाग के सभी कर्मचारी वर्तमान में इस योजना के तहत लाभार्थियों का पंजीकरण करने के लिए मैदान में उतर रहे हैं।


इस योजना की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है। पात्र महिलाओं को इसके रजिस्ट्रेशन के लिए एक भी पैसा किसी को नहीं देना है। यदि कोई पैसा लेता है तो उसके खिलाफ संबंधित थाने में महिला शिकायत दर्ज करा सकती है। पात्र होने के लिए, महिला की आयु कम से कम 23 वर्ष होनी चाहिए और उसकी सत्यापित पारिवारिक आय एक लाख रुपए वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए। वह या उसका पति (यदि हरियाणा में विवाहित है) पिछले 15 वर्षों से राज्य का निवासी होना चाहिए।