देहरादून कोर्ट रूम में हाई-वोल्टेज ड्रामा: वंशिका हत्याकांड के पीड़ित पिता को कटघरे से मिली जान से मारने की धमकी, केस दर्ज

देहरादून कोर्ट रूम में हाई-वोल्टेज ड्रामा: वंशिका हत्याकांड के पीड़ित पिता को कटघरे से मिली जान से मारने की धमकी, केस दर्ज

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High-voltage drama in Dehradun courtroom

देहरादून। सहस्रधारा रोड स्थित सिद्धार्थ ग्रुप आफ इंस्टीट्यूशन के बाहर छात्रा वंशिका बंसल के पिता को आरोपित परिवार की ओर से जान से मारने की धमकी मिली है। यह धमकी कोर्ट रूम में दी गई है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए शहर कोतवाली पुलिस ने हत्यारोपी आदित्य तोमर व उसकी मां दीपा पंवार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है।

गोली मारकर की थी हत्या

पुलिस को दी तहरीर में डा. राकेश बंसल निवासी द्वारिका विहार ज्वालापुर ने बताया कि उनकी 20 वर्षीय वंशिका बंसल देहरादून के सिद्धार्थ ला कालेज से डी-फार्मा की पढ़ाई कर रही थी और कालेज के हास्टल में रहती थी। तीन मार्च 2022 को आरोपित आदित्य तोमर (मूल निवासी ग्राम खेड़की, शामली) ने उनकी पुत्री की गोली मारकर हत्या कर दी। इस केस का ट्रायल देहरादून की कोर्ट में चल रहा है। वह केस की पैरवी करने हरिद्वार से देहरादून आते हैं।

शिकायतकर्ता ने बताया कि 21 जनवरी 2023 की सुबह कोर्ट परिसर के बाहर उन्हें तीन लोगों ने धमकाते हुए कहा कि अगर केस की पैरवी करोगे तो तुम्हारे परिवार को जान से मार दूंगा। इस घटना वह डर गए और हरिद्वार घर वापस आ गए। उसके बाद 15 फरवरी 2023 को शहर कोतवाली व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून को इस मामले की शिकायत दी। उसके बाद आदित्य तोमर की 20 सितंबर 2025 को जमानत हुई और वह 26 सितंबर 2025 जेल से बाहर आ गया।

'एक हत्या की सजा उतनी ही होगी जितनी दूसरी की होगी'

डा. राकेश बंसल ने बताया कि उसी दिन शाम को हरिद्वार हाइवे पर नहर की पटरी के किनारे उनके ऊपर धारदार हथियार से हमला किया गया। इस मामले में उन्होंने कनखल थाना हरिद्वार में शिकायत दर्ज कराई। 07 मई 2026 को वह न्यायालय पंचम अपर सत्र न्यायाधीश देहरादून में साक्ष्य के लिए कोर्ट रूम में बैठे थे, वहीं आरोपित आदित्य तोमर कटघरे में खड़ा था और उसकी मां दीपा पंवार उनके पास वाली कुर्सी पर बैठी थी।

इसी दौरान आरोपितों ने उन्हें व गवाह दिव्या को जान से मारने की धमकी दी। आरोपित ने कहा कि एक हत्या की सजा उतनी ही होगी जितनी दूसरी हत्या की होगी। इस बात वह घबरा गए और न्यायाधीश को प्रार्थना पत्र दे दिया।

घटना के बाद न्यायाधीश ने रायपुर थाने को कार्रवाई के लिए प्रार्थनापत्र प्रेषित किया। शहर कोतवाल हरिओम चौहान ने बताया कि जांच के बाद आरोपित आदित्य तोमर व उसकी मां दीपा पंवार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है।