High Court slams Haryana government Dairy owners: हरियाणा सरकार पर हाईकोर्ट सख्त: 16 साल से नहीं मिली डेयरी मालिकों को वैकल्पिक जगह

हरियाणा सरकार पर हाईकोर्ट सख्त: 16 साल से नहीं मिली डेयरी मालिकों को वैकल्पिक जगह

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High Court slams Haryana government: Dairy owners

High Court slams Haryana government Dairy owners: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने पंचकूला के सेक्टर 19 में विस्थापित डेयरी मालिकों को वैकल्पिक जगह आवंटित करने के मामले में यह कार्रवाई की है। 

जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता को अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने 2009 के आदेश का पालन न करने पर यह कदम उठाया है।

आईएएस अधिकारी गुप्ता ने हलफनामे में 2026 तक की कार्य योजना प्रस्तुत की। कोर्ट ने इस योजना को खारिज कर दिया। जस्टिस शर्मा ने कहा कि 8 सितंबर का हलफनामा स्वीकार नहीं किया जा सकता। 

यह मामला 2007 में दायर एक सिविल रिट याचिका से जुड़ा है। एक प्रभावित व्यक्ति ने 2009 के आदेश का पालन न होने पर अवमानना याचिका दायर की थी। कोर्ट ने कहा कि 16 साल बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

अदालत ने अधिकारियों को निर्देशों के पालन के लिए तीन हफ्ते का अंतिम मौका दिया है। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि आगे देरी होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।