HHRC Directs Haryana Govt

HHRC का बड़ा निर्देश: हर जिले में शव वाहन की उपलब्धता सुनिश्चित करे सरकार

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मानवीय संवेदनाओं और मृतकों की गरिमा को ध्यान में रखते हुए Haryana Human Rights Commission ने राज्य सरकार को अहम निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने कहा है कि हर जिले में पर्याप्त संख्या में शव वाहन (हर्स वैन) उपलब्ध कराए जाएं, ताकि गरीब और बेसहारा परिवारों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

आयोग ने एक मामले की सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि सम्मानजनक अंतिम संस्कार और शव को उचित तरीके से ले जाना व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। वर्तमान में कई मामलों में सरकारी अस्पतालों में शव वाहन की कमी के कारण परिजनों को निजी एम्बुलेंस संचालकों की मनमानी झेलनी पड़ती है या मजबूरी में अन्य साधनों का सहारा लेना पड़ता है।

निर्देशों के तहत प्रदेश के सभी नागरिक अस्पतालों और जिला मुख्यालयों पर कम से कम एक शव वाहन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। जरूरत के अनुसार इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी और गरीब परिवारों को यह सेवा मुफ्त या न्यूनतम दर पर उपलब्ध कराई जाएगी।

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि इन वाहनों के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन की होगी। साथ ही, राज्य सरकार से इस संबंध में अब तक उठाए गए कदमों की विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी गई है।