हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में ACR पर सख्ती, 31 अगस्त तक पूरी करनी होगी प्रक्रिया
- By Gaurav --
- Monday, 27 Jul, 2026
Haryana Sets August 31 Deadline
हरियाणा सरकार ने सरकारी कॉलेजों में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसरों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR) और सेल्फ-अप्रेज़ल प्रक्रिया समय पर पूरी कराने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 की सभी ACR 31 अगस्त तक हर हाल में पूरी की जाएंगी। निर्धारित समय सीमा में देरी होने पर संबंधित कॉलेज के प्रिंसिपल को जिम्मेदार माना जाएगा।
निदेशालय के अनुसार, ACR समय पर पूरी न होने से प्रमोशन, सीनियर स्केल, सिलेक्शन ग्रेड, प्रोफेसर ग्रेड और सेवा विस्तार जैसे मामलों में अनावश्यक प्रशासनिक देरी होती है। इसलिए समय सीमा के बाद जमा की गई ACR स्वीकार नहीं की जाएगी और न ही समय बढ़ाने पर विचार किया जाएगा।
पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि यदि कोई शिक्षक प्रिंसिपल का रिश्तेदार या परिवार का सदस्य है और उनके प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है, तो प्रिंसिपल उसकी ओवरऑल ग्रेडिंग नहीं करेंगे। ऐसे मामलों में नियमानुसार वैकल्पिक व्यवस्था लागू की जाएगी।
सभी प्रिंसिपलों को निर्देश दिए गए हैं कि ACR में संबंधित शिक्षकों के परीक्षा परिणाम का पूरा विवरण दर्ज किया जाए। इसके अलावा यह भी प्रमाणित करना होगा कि किसी शिक्षक के खिलाफ कोई शिकायत, चार्जशीट, विजिलेंस जांच या आपराधिक मामला लंबित है या नहीं। यदि कोई मामला लंबित है, तो उसका पूरा विवरण ACR में शामिल करना अनिवार्य होगा।
उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी सरकारी कॉलेजों से अपने यहां कार्यरत शिक्षकों की संख्या प्रमाणित करने और यह सुनिश्चित करने को कहा है कि किसी भी शिक्षक की ACR लंबित न रहे। यदि कोई ACR लंबित रहती है, तो उसकी जानकारी और देरी का कारण ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से दर्ज करना होगा।
विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि यदि किसी शिक्षक का स्थानांतरण किसी अन्य विभाग में हो जाता है, तो संबंधित प्रिंसिपल उसे समय पर सेल्फ-अप्रेज़ल भरने की सूचना दें, ताकि ACR प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी हो सके।