हरियाणा मंत्रिमंडल ने यात्रा भत्ता नियमों में संशोधन को दी मंजूरी
BREAKING
हरियाणा यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष बने निशित कटारिया; कांग्रेस ने प्रदेश और जिलास्तर पर पदाधिकारियों की घोषणा की, यहां पूरी लिस्ट हिमाचल में बड़ा हादसा; मंडी में यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी, इतने लोगों की मौत, 20 यात्री घायल, कई गंभीर, अफरा-तफरी मची हरियाणा में IAS-HCS अधिकारियों की जिम्मेदारी बढ़ी; सरकार ने अतिरिक्त चार्ज सौंपा, जानिए किस अफसर को क्या? देखिए लिस्ट 'ईरान में तेहरान शहर तुरंत खाली करें सभी लोग'; अमेरिका ने बयान जारी कर दुनियाभर में मचाई खलबली, ट्रंप ने ईरान को दे डाली धमकी चलती बाइक पर कपल का जानलेवा इश्क; बीच सड़क युवक से लिपटकर पेट्रोल टंकी पर बैठी लड़की, ट्रैफिक पुलिस ने काटा 53,500 का चालान

हरियाणा मंत्रिमंडल ने यात्रा भत्ता नियमों में संशोधन को दी मंजूरी

Haryana Cabinet Meeting

Haryana Cabinet Meeting

अब प्रशिक्षण संस्थान या राज्य सरकार द्वारा आवास और भोजन की व्यवस्था न किए जाने पर प्रशिक्षु की पात्रता के अनुसार होटल शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी

चंडीगढ़, 28 दिसंबर: Haryana Cabinet Meeting: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा सिविल सेवा (यात्रा भत्ता) नियम, 2016 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई।

संशोधन के अनुसार, यदि प्रशिक्षण संस्थान या हरियाणा सरकार द्वारा आवास और भोजन की व्यवस्था की जाती है, लेकिन प्रशिक्षु द्वारा इसका लाभ नहीं उठाया जाता तो उसे इस नियम के प्रयोजन के लिए ऐसी व्यवस्था का लाभ उठाया हुआ माना जाएगा और कोई होटल शुल्क स्वीकार्य नहीं होगा। हालांकि, यदि प्रशिक्षण संस्थान या हरियाणा सरकार आवास और भोजन की व्यवस्था नहीं करती तो प्रशिक्षु की पात्रता के अनुसार होटल शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी।