कोलोनाईज़र दविन्दर संधू से मोटी रक़म लेने के आरोप में वनपाल विशाल चौहान गिरफ़्तार

कोलोनाईज़र दविन्दर संधू से मोटी रक़म लेने के आरोप में वनपाल विशाल चौहान गिरफ़्तार

कोलोनाईज़र दविन्दर संधू से मोटी रक़म लेने के आरोप में वनपाल विशाल चौहान गिरफ़्तार

कोलोनाईज़र दविन्दर संधू से मोटी रक़म लेने के आरोप में वनपाल विशाल चौहान गिरफ़्तार

चंडीगढ़ 7 जुलाईः

पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने आज पंजाब के वनपाल योजना विशाल चौहान आईएफएस को मुकदमा नंबर 6 तारीख 02- 06- 2022 जुर्म अधीन भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 7 और 7 ए के इलावा आइपीसी की धारा 120 बी के अंतर्गत दर्ज मुकदमे में नामजद करने के उपरांत गिरफ्तार कर लिया है और इस सम्बन्धी आगे कार्यवाही जारी है।
 
आज यहां इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये पंजाब विजीलैंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि मुकदमा नंबर 6 तारीख 02-06-2022 के अंतर्गत पहले ही गिरफ्तार वन मंडल अफसर मोहाली गुरअमनप्रीत सिंह और ठेकेदार हरमहेन्दर सिंह उर्फ हम्मी से पूछताछ और इस सम्बन्धी की कठिन जांच के दौरान उजागर हुए घटनाक्रम और जुबानी बा दसतावेज़ी शहादत को मुख्य रखते हुये वनपाल विशाल चौहान आईएफएस को गिरफ्तार किया है क्योंकि उक्त दोनों दोषियों के साथ सांठगांठ करके मिलीभुगत के द्वारा कोलोनाईजर दविन्दर सिंह संधू की कंपनी से मोटी रिश्वत हासिल करने के मंतव्य से पहले उसके विरुद्ध सरकारी कार्यवाही का डरवा देकर दोषी गुरअमनप्रीत सिंह और हम्मी के द्वारा रिश्वत की सेटिंग करने में उसकी सीधी भूमिका जाहिर हुयी है जिस कारण सामने आई शहादत के आधार पर विशाल चौहान को दोषी नामजद करने के उपरांत गिरफ्तार करके आगे जांच अमल में लायी जा रही है।
 
इस केस के और विवरण देते हुये प्रवक्ता ने बताया कि दविन्दर सिंह संधू निवासी मकान नंबर 292 सेक्टर 10 चंडीगढ़ के पास गांव मसौल और टांडा, सब तहसील माजरी जिला एसएएस नगर में करीब 100 एकड़ जमीन कंपनी के नाम पर है। इस जमीन का कुछ हिस्सा पीएलपीए कानून की धारा 4 के अधीन आता है।

उन्होंने बताया की तारीख 24-04-2022 को रणजोध सिंह रेंज अफसर की तरफ से दविन्दर सिंह संधू के पिता कर्नल बलजीत सिंह संधू और उनके दफ्तर के कर्मचारी तरसेम सिंह के खिलाफ कुदरती जंगली पौधों को नुकसान पहुंचाने का दोष लगा कर एक शिकायत मुख्य अफसर थाना नयागांव को दी गई थी। इसके उपरांत तारीख 27- 04- 2022 को दविन्दर सिंह संधू को रणजोध सिंह रेंज अफसर और अमन वन पटवारी ने कहा कि जो उक्त दरखास्त उसकी तरफ से थाना नयागांव में दी गई है, यह दरखास्त उसने गुरअमनप्रीत सिंह और विशाल चौहान वनपाल के कहने पर दी है। इसलिए आप इस सम्बन्धी उनको मिल कर बातचीत करो नहीं तो आपके के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी जायेगी।
 
इस केस के और विवरण देते हुये प्रवक्ता ने बताया कि इसके उपरांत दविन्दर सिंह संधू को तारीख 30- 04- 2022 को ठेकेदार हरमहेन्दर सिंह उर्फ हम्मी और गुरअमनप्रीत सिंह मिले और उनके दर्मियान रणजोध सिंह की तरफ से दी गई शिकायत सम्बन्धी करीब डेढ़ घंटा बातचीत होती रही जोकि सारी बातचीत की दविन्दर सिंह संधू ने वीडियो रिकार्डिंग कर ली और ठेकेदार हम्मी के कहने पर दविन्दर सिंह संधू ने दो लाख रुपए का पैक्ट गुरअमनप्रीत सिंह को दे दिया और उसने अपने पास रख लिया। इस मौके पर गुरअमनप्रीत सिंह ने दविन्दर सिंह संधू को बताया कि वह इस प्रोजैक्ट संबंधी विशाल चौहान वनपाल के साथ बात करके बाकी पैसों सम्बन्धी बाद में बतायेगा।
 
इस केस का और खुलासा करते हुये प्रवक्ता ने बताया कि कुछ दिनों बाद ठेकेदार हम्मी ने दविन्दर संधू के साथ संपर्क करके उसे बताया कि उसकी और गुरअमनप्रीत की विशाल चौहान के साथ बातचीत हो चुकी है जिन्होंने यह कहा है कि यदि प्रोजेक्ट की शुरुआत करनी है तो उसमें से एक करोड़ रुपए पहले और फिर 10 लाख रुपए प्रति महीना और जो भी जमीन बिकेगी उसमें से पांच लाख रुपए बतौर हिस्सा देना पड़ेगा। परन्तु दविन्दर सिंह संधू यह सारी रिश्वत देने के लिए सहमत नहीं हुआ।
 
इसके बाद दविन्दर सिंह संधू की तरफ से एंटी करप्पशन हेल्पलायन पर शिकायत करने के उपरांत विजीलैंस ब्यूरो की तरफ से उक्त मुकदमे में गुरअमनप्रीत सिंह और ठेकेदार हम्मी को गिरफ्तार करके आगे जांच अमल में लायी गई जिस दौरान सामने आए तथ्यों के मुताबिक गुरअमनप्रीत सिंह और विशाल चौहान की तरफ से सांठगांठ के द्वारा अपने निचले कर्मचारियों पर दबाव डाल कर दविन्दर सिंह संधू के पिता विरुद्ध नयागांव थाने में शिकायत दर्ज करवा के उनके विरुद्ध मुकदमा नंबर 39 तारीख 09- 05- 2022 अधीन धारा 4, 5 पीएलपीए कानून के तहत दर्ज करवा दिया गया था। इसके उपरांत अगले दिन तारीख 10-05-2022 को विशाल चौहान की तरफ से गुरअमनप्रीत सिंह की हाजिरी में अपने अधीन कर्मचारियों को कहा कि इस दर्ज मुकदमे में दविन्दर सिंह संधू का नाम भी शामिल करवाया जाये और मुकदमे में विस्तार जुर्म कराने सम्बन्धी भी कार्यवाही की जाये। जिस सम्बन्धित उसकी तरफ से खुद तैयार की एक टाईपड दरखास्त भी मुहैया करवायी गई।
 
प्रवक्ता ने बताया कि उक्त घटनाक्रम और मौखिक और दस्तावेज़ी शहादत से स्पष्ट हुआ है कि विशाल चौहान उक्त दोनों दोषियों के साथ सांठगांठ करके दविन्दर सिंह संधू की कंपनी से मोटी रिश्वत हासिल करना चाहता था जिस कारण विजीलैंस की तरफ से उसे भी इस केस में गिरफ्तार किया गया है।