Panchayat elections in Haryana: हरियाणा में पंचायत चुनाव ,परिजन डिफाल्टर तो भी महिला उम्मीदवार कर सकेंगी नामांकन

Panchayat elections in Haryana: हरियाणा में पंचायत चुनाव ,परिजन डिफाल्टर तो भी महिला उम्मीदवार कर सकेंगी नामांकन

Panchayat elections in Haryana

Panchayat elections in Haryana

चंडीगढ़। Panchayat elections in Haryana: हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने उन महिलाओं को भी नामांकन अधिकार दे दिया है जिनके परिवारिक सदस्य बिजली निगम अथवा अन्य विभाग के डिफाल्टर हैं। आयोग ने यह कार्रवाई सेल्फी विद डॉटर के संस्थापक सुनील जागलान की शिकायत पर की है। शनिवार को चुनाव आयोग ने राज्य के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। 
सेल्फी विद डॉटर फाऊंडेशन द्वारा हरियाणा से पांच महिला उम्मीदवारों को पंचायत चुनाव के लिए तैयार किया गया है, जिसमें भिवानी की पिंकी को उनके ससुर के नाम से पड़े बिजली बिल के कारण एसडीओ ने एनओसी देने से इनकार कर दिया था। 
सेल्फी विद डॉटर फाऊंडेशन के संयोजक एवं बीबीपुर गांव के पूर्व सरपंच सुनील जागलान ने कहा कि यह सब कार्य पंचायती राज एक्ट के सैक्शन-175 की अवमानना है। एक्ट के सैक्शन में साफ तौर पर बिजली विभाग या बकाया लोन से जुड़ी एनओसी संबंधित हिदायत सिर्फ उम्मीदवार के लिए है न कि पूरे परिवार के लिए। उन्होंने कहा कि यह सब सरकार के मौखिक आदेश पर बिल व लोन वसूलने के लिए महिला अधिकारों का हनन किया जा रहा है। 
सुनील जागलान ने कहा कि उम्मीदवार के नाम अगर बिजली मीटर या लोन नहीं है तो उस समय विभाग व बैंकों को उम्मीदवार को नियमानुसार एनओसी देनी चाहिए।
सुनील जागलान ने इस पर तुरंत कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री ऑफिस, हरियाणा राज्य महिला आयोग, विकास एवं पंचायत विभाग के निदेशक,राष्ट्रीय महिला आयोग, केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नई दिल्ली,हरियाणा राज्य चुनाव आयोग व केंद्रीय चुनाव आयोग नई दिल्ली,मानवाधिकार आयोग को लिखा है। 
जागलान की शिकायत का संज्ञान लेते हुए हरियाणा के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श किया। इस मामले में कानूनी राय के बाद उन महिलाओं को नामांकन का अधिकार दे दिया जिनके पति अथवा ससुर किसी भी विभाग के डिफाल्टर हैं। चुनाव आयुक्त द्वारा इस संबंध में शिकायकर्ता सुनील जागलान को भी सूचित किया गया। इस बीच आयोग ने शनिवार को प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भेजकर परिजनों के डिफाल्टर होने के बावजूद महिलाओं के नामांकन स्वीकार करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।