हरियाणा में 1 दिसंबर, 2021 से लेकर 15 अप्रैल, 2022 तक 158 केमिस्ट दुकानों के दवा बिक्री लाइसेंस निलंबित

हरियाणा में 1 दिसंबर, 2021 से लेकर 15 अप्रैल, 2022 तक 158 केमिस्ट दुकानों के दवा बिक्री लाइसेंस निलंबित

हरियाणा में 1 दिसंबर

हरियाणा में 1 दिसंबर, 2021 से लेकर 15 अप्रैल, 2022 तक 158 केमिस्ट दुकानों के दवा बिक्री लाइसेंस निलं

हरियाणा में 1 दिसंबर, 2021 से लेकर 15 अप्रैल, 2022 तक 158 केमिस्ट दुकानों के दवा बिक्री लाइसेंस निलंबित, 09 लाइसेंस आंशिक रूप से रद्द और 379 केमिस्ट दुकानों के लाइसेंस किए रद्द-स्वास्थ्य मंत्री

इस अवधि में 10 एफडीए जोन द्वारा कुल 1487 खुदरा और 525 थोक ड्रग्स बिक्री लाइसेंस दिए गए- अनिल विज

इस अवधि के दौरान कुल 12 दवा निर्माण और 9 कॉस्मेटिक लाइसेंस किए गए प्रदान-विज

चण्डीगढ़, 23 अप्रैल- हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री अनिल विज, जिनके पास हरियाणा खाद्य एवं औषधि प्रशासन का भी प्रभार हैं, ने कहा कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीमों द्वारा राज्यभर में दवाओं की बिक्री में की गई उल्लंघनाओं को देखते हुए 1 दिसंबर, 2021 से लेकर 15 अप्रैल, 2022 तक  158 केमिस्ट दुकानों के दवा बिक्री लाइसेंस निलंबित, 09 लाइसेंस आंशिक रूप से रद्द और 379 केमिस्ट दुकानों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। 

कुल 21 मुकदमे अदालत में शुरू

    उन्होंने बताया कि निलंबन अवधि के दौरान एलोपैथिक दवाओं की बिक्री एवं खरीद करते पाए जाने पर एक केमिस्ट की दुकान को सील कर दिया गया। इसी प्रकार, इस अवधि के दौरान ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 और नियम, 1945 के तहत कुल 21 मुकदमे अदालत में शुरू किए गए जबकि एक दवा निर्माण लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। 

अंबाला और फरीदाबाद में दो बिना लाइसेंस वाली फैक्ट्रियांे का भंडाफोड़

    श्री विज ने बताया कि की गई कार्यवाही के अंतर्गत अंबाला और फरीदाबाद में दो बिना लाइसेंस वाली फैक्ट्रियांे का भंडाफोड़ किया गया और जिसमें से फरीदाबाद में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नकली कॉस्मेटिक्स का निर्माण किया जा रहा था। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, कॉपीराइट एक्ट और आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज की गई और आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया गया।

एमटीपी किट की अवैध बिक्री हेतु 15 संयुक्त छापे, 9 केमिस्ट की दुकानों को एमटीपी किट बेचने के लिए किया सील 

    स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और नियम, 1945 के उल्लंघन में ‘‘मानक गुणवत्ता के नहीं’’ घोषित किए गए 3 दवा उत्पादनों के निर्माण की अनुमति निलंबित कर दी गई। उन्होंने बताया कि एमटीपी किट की अवैध बिक्री में शामिल व्यक्तियों को पकड़ने के लिए कुल 15 संयुक्त छापे मारे गए और 9 केमिस्ट की दुकानों को अनधिकृत तरीके से एमटीपी किट बेचने के लिए सील किया गया। इसी प्रकार, एन.डी.पी.एस. अधिनियम के अंतर्गत आने वाली दवाओं की अवैध बिक्री में शामिल व्यक्तियों को पकड़ने के लिए कुल 08 छापे मारे गए, जिनमें मादक पदार्थों के रूप में इस्तेमाल होने की संभावना है और इन दवाओं को अनधिकृत तरीके से बेचने के लिए एक केमिस्ट की दुकान को सील कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान हरियाणा राज्य में 10 एफडीए जोन द्वारा कुल 1487 खुदरा और 525 थोक ड्रग्स बिक्री लाइसेंस प्रदान किए गए। इस अवधि के दौरान कुल 12 दवा निर्माण और 9 कॉस्मेटिक लाइसेंस प्रदान किए गए। इसी तरह, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, 2013 के तहत ओवरचार्जिंग के कुल 10 उल्लंघनाओं का पता चला और नोटिस दिया गया। इस अवधि के दौरान अधिनियम के तहत निषिद्ध बीमारी के इलाज का दावा करने के लिए ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 के तहत 2 उल्लंघन पाए गए।

उल्लंघन के लिए 5 रक्त केंद्रों को नोटिस, दो प्राथमिकी-एक महेंद्रगढ़ में और दूसरी टोहाना जिला फतेहाबाद में दर्ज 

    स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि रक्त केंद्रों द्वारा अपनाए जा रहे कदाचार पर अंकुश लगाया गया। उल्लंघन के लिए 5 रक्त केंद्रों को नोटिस जारी किए गए हैं और दो प्राथमिकी, एक महेंद्रगढ़ में और दूसरी टोहाना जिला फतेहाबाद में दर्ज की गई है, जहां डॉ अजहर राव चिकित्सा अधिकारी पंजीकृत था और यह डाक्टर यूपी व राजस्थान के कई जगहों पर एक साथ काम करते पाया गया, इसलिए दो रक्त केंद्रों का संचालन अगले आदेश तक रोक दिया गया है। उन्होंने बताया कि अधिकांश निजी रक्त केन्द्र बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के घर के बाहर रक्त शिविर आयोजित कर रहे थे और उनके द्वारा एकत्रित रक्त इकाइयों की संख्या और ऐसे बाहरी रक्त शिविरों में शामिल जिम्मेदार तकनीकी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। इसी कड़ी मंे मेट्रो मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल फरीदाबाद के रक्त केंद्र का लाइसेंस 15 मार्च को तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया गया। इस अवधि के दौरान विशेष रूप से एचएसवीपी के क्षेत्रों में बिना लाइसेंस प्राप्त किए दवाओं की बिक्री को रोकने के लिए 7 नर्सिंग होम में छापेमारी भी की गई और पूर्ण जांच के आदेश दिए गए।  

लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करते पाए जाने पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा-विज

    स्वास्थ्य मंत्री ने ऐसे रक्त केंद्रों को कदाचार (मालप्रैक्टिस) न करने की चेतावनी देते हुए कहा कि लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करते पाए जाने पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि विभाग हरियाणा के लोगों को किफायती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि विभाग ने चिकित्सा नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री, अजैविक औषधियों, घटिया दवाओं की कीमत से अधिक कीमत वसूलने और निजी रक्त केंद्रों में कदाचार को रोकने के लिए एक अभियान को शुरू किया है।