ज्ञानवापी के व्यास तहखाने को खतरा! छत पर नमाज रोकने के लिए याचिका दाखिल

ज्ञानवापी के व्यास तहखाने को खतरा! छत पर नमाज रोकने के लिए याचिका दाखिल

Varanasi Gyanvapi Case

Varanasi Gyanvapi Case

वाराणसी। Varanasi Gyanvapi Case: ज्ञानवापी स्थित व्यास जी के तलगृह की मरम्मत व छत पर किसी को जाने से रोक की मांग का प्रार्थना पत्र बुधवार को जिला जज की अदालत में दाखिल किया गया। प्रार्थना पत्र मां शृंगार गौरी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वगैरह मुकदमे के वादी सुंदरपुर निवासी रामप्रसाद सिंह ने दाखिल किया। अदालत ने इस पर सुनवाई के लिए 19 मार्च की तिथि तय की है।

रामप्रसाद के वकील सुधीर त्रिपाठी, सुभाषनंदन चतुर्वेदी, दीपक सिंह की ओर दाखिल प्रार्थना पत्र में बताया गया कि अदालत के आदेश पर व्यास जी के तलगृह में पूजा-पाठ जारी है। तलगृह की छत जर्जर व कमजोर है और अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद (मस्जिद पक्ष) के लोग छत पर इकट्ठा होकर उसे गिराकर पूजा-पाठ अवरुद्ध करने की फिराक में हैं। इससे शांतिभंग की आशंका है। छत क्षतिग्रस्त हुई तो तलगृह में पूजा-पाठ दर्शन करने वालों के जान-माल को खतरा हो सकता है।

बैरिकेडिंग की हटाकर पूजा की अनुमत‍ि की मांग

तलगृह के रिसीवर जिलाधिकारी को तहखाने की मरम्मत का आदेश देते हुए छत पर मस्जिद पक्ष के लोगों को जाने से मना किया जाए। वहीं ज्ञानवापी मामले में एक अन्य प्रार्थना पत्र मां शृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन की मांग को लेकर दाखिल मुकदमे की वादी महिला राखी सिंह की ओर से जिला जज की अदालत में दाखिल किया गया। इसमें ज्ञानवापी परिसर में लगाई गई बैरिकेडिंग की हटाकर वहां मौजूद मां शृंगार गौरी, भगवान गणेश, भगवान हनुमान, नंदी जी समेत अन्य देवी-देवताओं की पूजा की अनुमति की देने की मांग की गई है।

प्रार्थना पत्र में बताया गया कि वर्ष 1993 में बिना किसी लिखित आदेश के ज्ञानवापी में बैरिकेडिंग लगाकर पूजा-पाठ रोक दिया। हर वर्ष वासंतिक नवरात्र के चौथे दिन पूजा की अनुमति दी जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार, जिलाधिकारी वाराणसी, पुलिस कमिश्नर को बैरिकेडिंग हटाकर पूजा की व्यवस्था का आदेश दिया जाए। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 19 मार्च की तिथि तय की है।

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