अदालत से शीजान खान को जेल में बाल न कटवाने की मिली अनुमति
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अदालत से शीजान खान को जेल में बाल न कटवाने की मिली अनुमति

Tunisha Sharma Case

Tunisha Sharma Case

Tunisha Sharma Case: अभिनेत्री तुनिषा शर्मा को आत्महत्या(Suicide) के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार अभिनेता शीजान खान(arrested actor sheezan khan) के मामले में विचाराधीन कैदियों(undertrial prisoners) से संबंधित जेल नियमावली का पालन किया जाएगा. अधिकारियों ने महाराष्ट्र के पालघर जिले की एक अदालत को सोमवार को यह जानकारी दी. शर्मा ने टीवी धारावाहिक(TV serial) ‘अली बाबा: दास्तान-ए-काबुल’(Ali Baba: Dastan-e-Kabul) में खान के साथ अभिनय किया था. अभिनेत्री ने वसई के पास धारावाहिक के सेट पर 24 दिसंबर को कथित रूप से खुदकुशी कर ली थी. शर्मा और खान का प्रेम प्रसंग था, लेकिन दोनों हाल में अलग हो गए थे.

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आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार

खान (28) को 25 दिसंबर को शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. वह न्यायिक हिरासत में ठाणे केंद्रीय जेल में बंद हैं. खान के वकील शैलेंद्र मिश्रा ने वसई की सत्र अदालत से आग्रह किया था कि अभिनेता के जेल में बाल न कटवाएं जाएं, ताकि वह आगे धारावाहिक की शूटिंग कर सकें. इसके बाद ठाणे केंद्रीय जेल के अधिकारियों ने अदालत में कहा कि विचाराधीन कैदियों से संबंधित जेल नियमावली का पालन किया जाएगा

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जेल नियमावली के मुताबिक ही खाना दिया जाएगा

अदालत ने सोमवार तक इस संबंध में रोक लगा दी थी और जेल अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी थी. जेल अधिकारियों के अनुसार, केवल सिख कैदी लंबे बाल रख सकते हैं, जबकि हिंदुओं को 'चोटी' रखने और मुसलमान दाढ़ी रखने की अनुमति है. उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि खान को जेल नियमावली के मुताबिक ही खाना दिया जाएगा. जेल अधिकारियों ने कहा कि खान की मानसिक स्थिति का मूल्यांकन किया जाएगा और डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. इस बाबत अभिनेता के वकील ने अदालत से आग्रह किया था.