चंडीगढ़ एस्टेट ऑफिस के क्लर्क पर आरोप तय, 20 हजार रुपये रिश्वत लेकर फंसा, अब काटेगा Court के चक्कर

चंडीगढ़ एस्टेट ऑफिस के क्लर्क पर आरोप तय, 20 हजार रुपये रिश्वत लेकर फंसा, अब काटेगा Court के चक्कर

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Charges framed against Chandigarh Estate Office clerk

चंडीगढ़। सेक्टर-17 स्थित एस्टेट ऑफिस के क्लर्क राजकमल के खिलाफ 20 हजार रुपये रिश्वत लेने के मामले में सीबीआइ की विशेष अदालत ने आरोप तय कर दिए हैं। अदालत ने मामले में ट्रायल शुरू करने के लिए दो नवंबर की तारीख तय की है।
आरोप तय होने के साथ ही अब अभियोजन पक्ष अपने गवाह और साक्ष्य अदालत के समक्ष पेश करेगा। दो साल पहले यह मामला सामने आया था जब विकासनगर, मौलीजागरां निवासी देशराज सनावर ने सीबीआई को शिकायत दी थी।

शिकायत के अनुसार, सेक्टर-46 स्थित मार्केट में उनके पिता के नाम पर एक बूथ था, जिसका कई वर्षों से किराया जमा न होने के कारण लाखों रुपये बकाया हो गया था। जब उन्होंने बकाया राशि जमा कराने के लिए एस्टेट ऑफिस से संपर्क किया तो क्लर्क राजकमल ने करीब 12.50 लाख बकाया किराया बताया और इसे पांच से सात लाख रुपये में सेटल कराने का भरोसा दिया।आरोप है कि इस कथित राहत के बदले राजकमल ने 1.40 लाख रुपये रिश्वत की मांग की। देशराज ने रिश्वत देने के बजाय सीबीआई से शिकायत कर दी। शिकायत के सत्यापन के बाद सीबीआई ने आरोपित को पकड़ने के लिए ट्रैप बिछाया।आरोपित ने जैसे ही रिश्वत की रकम ली, सीबीआइ की टीम ने उसे दबोच लिया था। सीबीआई ने फिर आरोपित के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था