पुरानी गाडियों को लेकर जारी हुई New Policy: 20 साल तक चल सकेगी कारे, नई रेट लिस्ट जारी
- By Gaurav --
- Saturday, 23 Aug, 2025

New Policy For Vehicle
New Policy For Vehicle: केंद्र सरकार ने पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
नए नियमों के अनुसार, अब वाहनों का रजिस्ट्रेशन 20 साल तक किया जा सकेगा। पहले यह सीमा 15 साल थी। इस बदलाव का उद्देश्य 15 साल से पुराने वाहनों के उपयोग को सीमित करना है। साथ ही लोगों को समय पर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए प्रेरित करना है।
कितनी होगी नई फीस?
नए नियमों में अलग-अलग वाहनों के लिए नवीनीकरण शुल्क तय किया गया है। दरें इस प्रकार हैं
इनवैलिड कैरिज – ₹100
मोटरसाइकिल – ₹2,000
थ्री-व्हीलर/क्वाड्रिसाइकिल – ₹5,000
लाइट मोटर व्हीकल (जैसे कार) – ₹10,000
इंपोर्टेड मोटर वाहन (2 या 3 पहिया) – ₹20,000
इंपोर्टेड मोटर वाहन (4 या अधिक पहिया) – ₹80,000
अन्य वाहन – ₹12,000
ये नियम पूरे देश में लागू होंगे, लेकिन दिल्ली-NCR को इसमें छूट दी गई है।