अमरावती एन्क्लेव से लापता नाबालिग लड़की का मामला न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता के समक्ष सुनवाई के लिए आया

अमरावती एन्क्लेव से लापता नाबालिग लड़की का मामला न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता के समक्ष सुनवाई के लिए आया

Case of missing minor girl

Case of missing minor girl

Case of missing minor girl: अमरावती एन्क्लेव से लापता नाबालिग लड़की का मामला न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता के समक्ष सुनवाई के लिए आया, जहां लड़की को आज उच्च न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
लड़की के माता-पिता के वकील पंकज चांदगोठिया। जिसने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी, उसने तर्क दिया कि जिस लड़के आशीष पर लड़की के अपहरण का आरोप है, उसने एक सुरक्षा याचिका भी दायर की थी जिसमें कहा गया था कि वह लड़की के साथ रह रहा है और उनके लिव इन रिलेशनशिप को संरक्षित किया जाए। हालाँकि, उस याचिका पर सुनवाई करने वाले न्यायमूर्ति एच एस बराड़ ने सुरक्षा प्रदान करने से इनकार कर दिया और पुलिस अधीक्षक पंचकुला को नाबालिग लड़की को बरामद करने और उसे नारी निकेतन भेजने के लिए एक टीम गठित करने का निर्देश दिया।
आज जस्टिस दीपक गुप्ता ने निर्देश दिया कि दोनों याचिकाओं पर 10 अप्रैल 2024 को एक साथ सुनवाई की जाए और उस समय तक नाबालिग लड़की को  नारी निकेतन की सुरक्षा में रखा जाए.
इस बीच, सहायक पुलिस आयुक्त, कालका ने चंडीकोटला के आशीष द्वारा उनकी लड़की के अपहरण के संबंध में आईपीसी की धारा 365 के तहत 10.12.2023 की एफआईआर 682 में अमरावती एन्क्लेव पुलिस चौकी प्रभारी द्वारा निष्क्रियता के संबंध में लड़की के माता-पिता का बयान दर्ज किया। मामले में SHO, महिला पुलिस स्टेशन सेक्टर 5 पंचकुला की अध्यक्षता में एक एसआईटी का गठन किया गया है।