Case filed against Sarpanch and Panchayat Secretary: पंजाब पंचायती फंडों में गबन के मामलों में सरपंच और पंचायत सचिव के खि़लाफ़ मुकदमा दर्ज, पूर्व सरपंच गिरफ़्तार

Case filed against Sarpanch and Panchayat Secretary: पंजाब पंचायती फंडों में गबन के मामलों में सरपंच और पंचायत सचिव के खि़लाफ़ मुकदमा दर्ज, पूर्व सरपंच गिरफ़्तार

Case filed against Sarpanch and Panchayat Secretary

Case filed against Sarpanch and Panchayat Secretary: पंजाब पंचायती फंडों में गबन के मामलों में सरपंच

रिश्वत लेने के दोष के अधीन कानूनगो और एक प्रायवेट व्यक्ति गिरफ़्तार

चंडीगढ़, 22 सितम्बरः
Case filed against Sarpanch and Panchayat Secretary: 
राज्य में से भ्रष्टाचार के ख़ात्मे के लिए शुरु की मुहिम के अंतर्गत पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने ग्राम पंचायत सठ्यिली, ज़िला गुरदासपुर के फंडों में गबन करने के दोषों के अंतर्गत पूर्व सरपंच और पंचायत सचिव, ब्लाक काहनूवान के खि़लाफ़ मुकदमा दर्ज करके सतनाम सिंह पूर्व सरपंच को गिरफ़्तार कर लिया है। इसी दौरान एक अलग केस में विजीलैस की तरफ से बलजिन्दर कुमार कानूनगो तहसील खमानो और उसके मध्यस्थ एक प्रायवेट व्यक्ति सतपाल सिंह सत्ता निवासी भैणीकलां, ज़िला फतेहगढ़ साहिब को रिश्वत लेने के दोष अधीन गिरफ़्तार कर लिया है।
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये विजीलैंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि ब्यूरो की तरफ से पड़ताल के दौरान जांच में पाया गया कि साल 2013 से साल 2018 तक सरकार की तरफ से ग्राम पंचायत सठ्यिली के विकास कामों के लिए प्राप्त हुई ग्रांट और पंचायत के फंडों की रकम में से 20,08,602 रुपए का गबन किया गया। जिस कारण उक्त मामले में विजीलैंस ब्यूरो ने दोषि सतनाम सिंह पूर्व सरपंच, गाँव सठ्यिली और सुखदेव सिंह पंचायत सचिव, ब्लाक काहनूवान, ज़िला गुरदासपुर के खि़लाफ़ मुकदमा नंबर 18, तारीख़ 21. 09. 2022, जुर्म अधीन धारा 409, 120-बी आई. पी. सी और धारा 13( 1) ( ए) और 13( 2) के अंतर्गत भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के अंतर्गत थाना विजीलैंस ब्यूरो, अमृतसर में केस दर्ज करके आगे कार्यवाही शुरू कर दी है। उक्त मुकदमे की और जाँच जारी है।
प्रवक्ता ने बताया कि एक अलग केस में शिकायतकर्ता जरनैल सिंह ने विजीलैंस के टोल फ्री हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करवाई थी कि उक्त बलजिन्दर कुमार कानूनगो की तरफ से अपने साथ रखे गए प्राईवेट व्यक्ति सतपाल सिंह सत्ता के द्वारा गाँव बिलासपुर में खरीदी गई ज़मीन की तक्सीम कराने और माप कराने के बदले 10,000 रुपए रिश्वत की माँग की गई है। उसने अपनी शिकायत में यह भी दोष लगाया कि उक्त कानूनगो पहले ही उससे 3000 रुपए बतौर रिश्वत ले चुका है और अब अपने व्यक्ति के द्वारा 10,000 रुपए और रिश्वत की माँग कर रहा है।
उन्होंने बताया कि विजीलैंस की तरफ से उक्त शिकायत की जांच के उपरांत उक्त दोनों दोषियों के खि़लाफ़ भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 7 और 7ए के अंतर्गत थाना विजीलैंस ब्यूरो पटियाला में में मुकदमा दर्ज करके दोनों दोषियों को गिरफ़्तार कर लिया है और इस सम्बन्धी और जाँच जारी है।