नगर निगम चुनाव में प्रत्याशी खर्च सकेंगे 1 लाख तक की राशि- DC शिमला

नगर निगम चुनाव में प्रत्याशी खर्च सकेंगे 1 लाख तक की राशि- DC शिमला

Shimla Municipal Corporation Election

Shimla Municipal Corporation Election

शिमला: Shimla Municipal Corporation Election: नगर निगम शिमला चुनाव के दौरान प्रत्याशी एक लाख रुपए तक की राशि प्रचार के लिए खर्च कर सकेंगे। इससे अधिक व्यय यदि प्रत्याशी द्वारा प्रचार(campaigning by candidate) पर किया जाता है तो प्रत्याशी की सदस्यता को रद्द किए जाने का प्रावधान है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों(representatives of political parties) के साथ नगर निगम चुनावों को लेकर आयोजित बैठक में ये जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी/उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने दी। उन्होंने कहा कि व्यय प्रेक्षकों द्वारा प्रचार व्यय की निगरानी की जाएगी। 13, 17 और 18 अप्रैल 2023 को विभिन्न दलों के प्रत्याशी और आजाद उम्मीदवार नामांकन भर सकते हैं। 

उन्होंने कहा कि 19 अप्रैल 2023 को छंटनी और 21 अप्रैल 2023 को उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। वार्ड नं. 1 से 7 तक के प्रत्याशी एसडीएम शिमला(Candidate SDM Shimla) (शहरी) के पास नामांकन दायर कर सकते हैं। इसी तरह 8 से 14 वार्ड के उम्मीदवार एसडीएम शिमला (ग्रामीण), 15 से लेकर 21 वार्ड तक के उम्मीदवार सहायक आयुक्त शिमला, 22 से 28 वार्ड के उम्मीदवार तहसीलदार शिमला (शहरी), 29  से 34 वार्ड के प्रत्याशी तहसीलदार शिमला (ग्रामीण) के कार्यालय में नामांकन दर्ज कर सकते हैं। उक्त अधिकारियों के कार्यालय में ही छंटनी और नाम वापसी की प्रक्रिया भी होगी। 

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि 21 अप्रैल को नाम वापसी के तुरंत पश्चात चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों की सूची को चुनाव चिन्हों के साथ अंतिम रूप दिया जाएगा। 149 मतदान केंद्रों पर शहर के मतदाना अपना प्रत्याशी चुनेंगे। इस कार्य के लिए विभिन्न अधिकारी, कर्मचारियों और पुलिस बल को तैनात किया जाएगा। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, सदस्यों, चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों और आम मतदाता से चुनावों को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए अपील भी की। 

उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी की उम्र 21 साल से अधिक होनी चाहिए। साथ ही वह शहर के किसी भी वार्ड का निवासी होना चाहिए। इसके साथ ही उसका प्रस्तावक (प्रपोजर) संबंधित वार्ड का निवासी होना चाहिए जिस वार्ड से प्रत्याशी को चुनाव लड़ना है। चुनाव प्रचार 30 अप्रैल 2023 को थम जाएगा।

इस मौके पर एडीएम (कानून एवं व्यवस्था) राहुल चौहान ने चुनाव आचार संहिता पर राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के साथ दिशा निर्देशों की जानकारी प्रदान की। उन्होंने प्रचार से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने राजनीतिक दलों को प्रतिनिधियों से तय स्थान पर होर्डिंग आदि लगाने और प्रचार के लिए ध्वनि प्रसार यंत्रों प्रयोग चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार करने का आग्रह भी किया।

जिला निर्वाचन अधिकारी आदित्य नेगी, एडीएम (कानून एवं व्यवस्था) राहुल चौहान के अलावा इस मौके पर एसी टू डीसी डॉ. पूनम बंसल, एसडीएम शिमला (शहरी) भानू गुप्ता, एसडीएम शिमला (ग्रामीण) निशांत ठाकुर, तहसीलदार शिमला शहरी (एचएल घेजटा), तहसीलदार शिमला (ग्रामीण) संजीव गुप्ता सहित कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि भी इस मौके पर उपस्थित रहे।

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