कैम्बवाला गांव में अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने की मुहिम

Campaign to Demolish Illegal Constructions
चंडीगढ़, 10.06.2025: Campaign to Demolish Illegal Constructions: माननीय पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशों को कायम रखने तथा सुखना जलग्रहण क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्णायक कदम उठाते हुए आज 10.06.2025 को कैम्बवाला गांव की परिधि में अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने की मुहिम सफलतापूर्वक चलाई गई। यह अभियान यू.टी. चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर के आदेश पर चलाया गया। महिला कांस्टेबलों सहित पुलिस की मजबूत मौजूदगी में दो पोकलेन मशीनों तथा एक जेसीबी मशीन की सहायता से ध्वस्तीकरण की मुहिम चलाई गई।
यह अभियान यू.टी. चंडीगढ़ के एसडीएम सेंट्रल की निगरानी में चलाया गया। इस मुहिम के दौरान करीब 20 अवैध व्यावसायिक दुकानें/शोरूम, 9 टिन शेड, एक बाउंड्री वॉल तथा दो खोखे ध्वस्त किए गए। अभियान शांतिपूर्ण और बिना किसी घटना के पूरा हुआ। अभियान के दस्तावेजीकरण की तस्वीरें सार्वजनिक रिकॉर्ड के लिए उपलब्ध हैं।
यह कार्रवाई माननीय पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा सीडब्ल्यूपी संख्या 18253/2009 में जारी आदेशों के सख्त अनुपालन में की गई है, जिसमें सुखना झील को उसके पूर्व गौरव को बहाल करने के लिए सुखना कैचमेंट क्षेत्र के रखरखाव को अनिवार्य बनाया गया है। न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में किसी भी आवासीय कॉलोनी या निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा दी है। न्यायालय के आगे के निर्देशों ने प्रवर्तन एजेंसियों को चल रहे निर्माणों को रोकने और बिना किसी पूर्व सूचना के इन आदेशों का उल्लंघन करके बनाए गए किसी भी ढांचे को ध्वस्त करने का अधिकार दिया है।
भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी दोहराया है कि 21.05.2012 के बाद इस क्षेत्र में कोई निर्माण नहीं होना चाहिए। किसी भी उल्लंघन के लिए अपराधियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
यह नोटिस जनता और संबंधित अधिकारियों को अनधिकृत निर्माणों से संबंधित इन नियमों के अनुपालन के महत्व के बारे में याद दिलाता है।
अधिक जानकारी या पूछताछ के लिए कृपया तहसीलदार (परिधि), संपदा कार्यालय, यू.टी. चंडीगढ़ के कार्यालय से संपर्क करें।