हरियाणा के इस जिले में फसल अवशेष जलाने पर लगी रोक, आदेश जारी, 30 नवंबर तक लागू रहेंगे आदेश
- By Gaurav --
- Thursday, 11 Sep, 2025

Burning of crop residue banned in this district of Haryana
Burning of crop residue banned in this district of Haryana: कैथल में जिला प्रशासन ने जिले की सीमा में तुरंत प्रभाव से धान की फसल की कटाई के बाद बचे हुए अवशेषों को जलाने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 15 सितंबर से 30 नवंबर तक लागू रहेंगे।आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत दिए गए है।
डीसी प्रीति ने कहा कि खरीफ फसलों की कटाई शुरू होने वाली है। फसलों की कटाई बाद कुछ किसान खेतों में बचे हुए फसल अवशेषों को आग लगा देते हैं, जिस कारण वायु प्रदूषण होता है और वायु प्रदूषण ज्यादा होने से आंखों में जलन, चमड़ी के रोग व आमजन मानस को सांस लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
डीसी प्रीति ने कहा कि कई बार अवशेषों में आग लगाने से उत्पन्न हुए धुएं के कारण राजमार्गों पर दुर्घटना भी हो जाती है। खेतों में चर रहे मवेशी भी आग की चपेट में आ जाते हैं। फसल अवशेष में आग लगाने से चारे की कमी भी हो जाती है और भूमि की ऊपरी सतह जलने के कारण सूक्ष्म जीव एवं मित्र कीट मर जाते हैं।
भूमि की उपजाऊ शक्ति भी कमजोर हो जाती है। फसल अवशेषों में आग लगने के कारण जान माल की हानि होने का भी खतरा बना रहता है। इसलिए कोई भी किसान एवं आमजन धान के बचे हुए अवशेषों में आग न लगाएं, बल्कि इसका सही तरीके से प्रबंधन करें।
डीसी प्रीति ने कहा कि इन आदेशों की अवहेलना का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 एवं संगठित वायु एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इन आदेशों की पालना एसडीएम, उप-पुलिस अधीक्षक, तहसीलदार व नायब तहसीलदार, बीडीपीओ, कृषि उपनिदेशक पूरे जिला में करवाना सुनिश्चित करें।