अलीगंज की अवैध इमारत गिराने की कार्रवाई शुरू, अग्निकांड में गई थीं 15 जानें
- By Gaurav --
- Saturday, 25 Jul, 2026
Bulldozers Roll In as LDA Demolishes
लखनऊ: लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने शनिवार को अलीगंज क्षेत्र स्थित उस चार मंजिला इमारत को गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी, जहां पिछले महीने भीषण आग लगने से 15 लोगों की मौत हो गई थी। ध्वस्तीकरण के लिए एलडीए की टीम स्थानीय पुलिस बल और तीन बुलडोजरों के साथ मौके पर पहुंची। सुरक्षा के मद्देनज़र इमारत के आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई और आसपास की सड़कों पर आवाजाही अस्थायी रूप से रोक दी गई।
एलडीए अधिकारियों के अनुसार, जांच में पाया गया कि जिस भवन को एक बेसमेंट और दो मंजिलों वाले आवासीय भवन के रूप में स्वीकृति मिली थी, उसमें नियमों के विपरीत एक अतिरिक्त मंजिल का निर्माण किया गया। इसके अलावा, आवासीय भवन को कथित तौर पर अवैध रूप से व्यावसायिक प्रतिष्ठान में बदल दिया गया था।
प्राधिकरण ने 23 जून को उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के तहत भवन मालिकों को नोटिस जारी कर निर्माण की वैधता साबित करने को कहा था। सुनवाई के बाद नामित प्राधिकारी ने व्यावसायिक निर्माण को अवैध घोषित करते हुए 10 जुलाई को भवन ध्वस्त करने का आदेश जारी किया और मालिकों को 25 जुलाई तक अवैध हिस्से स्वयं हटाने के निर्देश दिए थे।
गौरतलब है कि 22 जून को इमारत की दूसरी मंजिल पर संचालित एक कार्यालय में भीषण आग लग गई थी। इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य लोग पाइप और तारों के सहारे नीचे उतरकर अपनी जान बचाने में सफल रहे थे।
इस हादसे के बाद भवन निर्माण और अग्नि सुरक्षा मानकों के कथित उल्लंघन की कई स्तरों पर जांच शुरू की गई। पुलिस ने मामले में भवन मालिक वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला, एनीमेशन सेंटर के संचालक सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया था। वहीं, राज्य सरकार ने बिजली विभाग, अग्निशमन विभाग और एलडीए के चार अधिकारियों को निलंबित कर दिया था।