माफिया अतीक के दोनों बेटे भेजे गए बाल सुधार गृह: धूमनगंज थाने की पुलिस ने सीजेएम कोर्ट में रिपोर्ट पेश की; अशरफ की जमानत अर्जी खारिज
Mariyadih Double Murder case
प्रयागराज: Mariyadih Double Murder case: उमेश पाल हत्याकांड मामले पर योगी प्रशासन की कार्रवाई(action of yogi administration) आरोपियों पर लगातार जारी है. इस बीच, माफिया अतीक अहमद(Mafia Ateeq Ahmed) के दो बेटों को बाल सुधार गृह(juvenile home) भेजा गया है. जिले के खुल्दाबाद स्थित बाल सुधार गृह में दोनों बेटों को भेजा गया है. कोर्ट के जवाब में पुलिस ने यह जानकारी दी है. पुलिस टीम को ये दोनों बेटे टहलते हुए मिले थे. नाबालिग होने के चलते दोनों को बाल सुधार गृह में भेजा गया है. अतीक अहमद के पांच बेटों में बड़ा बेटा उमर अहमद देवरिया जेल कांड(deoria jail case) में लखनऊ की जेल में है.
दूसरे नंबर का बेटा अली अहमद प्रयागराज में प्रोपर्टी डीलर से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में नैनी जेल में है. तीसरा असद अहमद उमेश पाल हत्याकांड में मोस्ट वांटेड और फरार है. चौथे और पांचवे नंबर के नाबालिग एजम और आबान भी उमेश पाल हत्याकांड में बाल संरक्षण गृह भेजे गए हैं.
वहीं, दूसरी ओर बाहुबली नेता अतीक अहमद के भाई अशरफ की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह याचिका खारिज की है. जिले की की धूमनगंज थाना क्षेत्र में अशरफ साल 2015 में दो लोगों की हत्या का षडयंत्र रचने का आरोपी है. इसके साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विधायक राजू पाल व दो सुरक्षा गार्डों की हत्या के आरोपी फरहान की जमानत निरस्त कर दी है. कोर्ट ने ये आदेश 24 फरवरी को मारे गए उमेश पाल की जमानत निरस्त्रीकरण की अर्जी पर सुनवाई के बाद दिया है. फरहान को 24 नवंबर 2005 मे सत्र अदालत ने जमानत दी थी.
कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने न केवल जमानत शर्तों का उल्लघंन किया, बल्कि जमानत पर रिहा होने के बाद एक के बाद एक अपराध लगातार करता गया. आरोपी पर 26 आपराधिक केस दर्ज हैं. इनमें से 3 हत्या, 3 अपहरण, 2 जानलेवा हमला नाबालिग से दुष्कर्म, गैंगस्टर एक्ट गुंडा एक्ट व SC, ST एक्ट के केस शामिल हैं.
इसको रिहा करने से लोगों का जीवन खतरे में: कोर्ट / People's lives in danger by releasing him: Court
कोर्ट ने कहा आरोपी बाहुबली माफिया अतीक अहमद गैंग का सदस्य भी हैं. जमानत पर छूटते ही अपराध पर अपराध करता रहा है. देखने से लगता है कि धूमनगंज थाना क्षेत्र में पुलिस का नहीं अतीक अहमद का इकबाल चलता है. याचिकाकर्ता को स्वतंत्र छोड़ना गवाहों व आम नागरिकों के जीवन सुरक्षा को खतरे में डालना है. कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का आदेश रद्द करते हुए जमानत निरस्त कर दी है.
बता दें कि यह आदेश न्यायमूर्ति डीके सिंह ने (मृत) कृष्ण कुमार पाल उर्फ उमेश पाल की जमानत निरस्तीकरण अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है. वहीं, उमेश पाल हत्याकांड के बाद अपराधियों के खिलाफ जारी कार्रवाई के तहत प्रयागराज विकास प्राधिकरण (PDA) का बुलडोजर शुक्रवार को पूरामुफ्ती थाना अंतर्गत अहमदपुर असरौली पहुंचा और अपराधी माशूकउद्दीन का घर पूरी तरह से ढहा दिया गया.
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