भा,ना,सुरक्षा संहिता, 2023 के लागू किए जाएंगे : डीजीपी

भा,ना,सुरक्षा संहिता, 2023 के लागू किए जाएंगे : डीजीपी

Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023

Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023

(अर्थ प्रकाश / बोम्मा रेडड्डी )

अमरावती : : (आंध्र प्रदेश ) Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023: राज्य के पुलिस डायरेक्टर जनरल ने सोशल मीडिया से जुड़े मामलों का रिव्यू किया और गैर-कानूनी कामों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल के खिलाफ सख्त चेतावनी दी।

यह देखा गया है कि कुछ लोग और ऑर्गनाइज़्ड ग्रुप WhatsApp, Facebook, X और Instagram जैसे प्लेटफॉर्म पर गलत बातें, राजनीति से जुड़ी बातें, सांप्रदायिक रूप से सेंसिटिव मैसेज, गलत जानकारी, अफवाहें और झूठी बातें फैला रहे हैं। ऐसे काम गंभीर अपराध हैं जो पब्लिक शांति को बिगाड़ सकते हैं और नागरिकों को गुमराह कर सकते हैं।

ज़ीरो-टॉलरेंस का तरीका अपनाते हुए, आंध्र प्रदेश पुलिस ने 1,549 केस दर्ज किए हैं, 1,344+ गिरफ्तारियां की हैं, और 4,529 गैर-कानूनी कंटेंट के मामलों को हटाने में मदद की है, जो सख्ती से लागू करने और लगातार मॉनिटरिंग को दिखाता है।

इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 और भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा रही है, जिसमें सेक्शन 111 (ऑर्गनाइज़्ड क्राइम) भी शामिल है। अपराधियों को न्याय से बचने से रोकने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के नियम, जिसमें गैर-मौजूदगी में मुकदमा चलाना भी शामिल है, लागू किए जाएंगे।

बार-बार अपराध करने वालों और संगठित ग्रुप्स को संगठित अपराध कानूनों सहित कड़े नियमों का सामना करना पड़ेगा। नाम न बताने की कोशिशों के बावजूद अकाउंट ब्लॉक कर दिए जाएंगे और अपराधियों का पता लगाया जाएगा।

सभी मामलों की तेज़ी से जांच और मुकदमा चलेगा, जिसमें फरार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई भी शामिल है।

AI-बेस्ड एनालिसिस, सेंटीमेंट ट्रैकिंग, रियल-टाइम सर्विलांस, OSINT तकनीक, IP ट्रैकिंग और डिजिटल फोरेंसिक जैसे एडवांस्ड टूल्स के साथ एक खास सोशल मीडिया मॉनिटरिंग यूनिट बनाई गई है, जिससे तेज़ी से पता लगाकर कार्रवाई की जा सके।

आंध्र प्रदेश पुलिस नागरिकों से ज़िम्मेदारी से काम करने, शेयर करने से पहले जानकारी वेरिफाई करने और बिना वेरिफाई किया हुआ कंटेंट फॉरवर्ड करने से बचने की अपील करती है। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने पर सख्त और ज़रूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।