Punjab Small Traders: पंजाब में 'छोटे व्यापारियों' के लिए बड़ा फैसला; भगवंत मान सरकार ने अब किया ये काम
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पंजाब में 'छोटे व्यापारियों' के लिए बड़ा फैसला; भगवंत मान सरकार ने अब किया ये काम, कर्मचारियों को भी मिलेगा इसका फायदा, पढ़ें

Punjab Small Traders

Bhagwant Mann Sarkar Decision For Small Traders In Cabinet Meeting

Punjab Small Traders: आज बुधवार को लगातार दूसरे दिन सीएम भगवंत की अध्यक्षता में पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में पंजाब के 'छोटे व्यापारियों' के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया। कैबिनेट बैठक में "पंजाब दुकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान अधिनियम 1958" में संशोधन को मंजूरी दे दी गई। यह संशोधित अधिनियम जल्द ही विधानसभा में पारित कर पूरे पंजाब में लागू किया जाएगा।

बताया गया कि, अधिनियम में किए गए संशोधन से न केवल व्यापारियों को जुर्माने और निरीक्षकों द्वारा शोषण से मुक्ति मिलेगी, बल्कि यह संसोधन व्यापार और आय बढ़ाने में भी कारगर साबित होगा। वहीं सीएम मान ने कहा कि, छोटे व्यापारियों और दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए लिया गया यह फैसला महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक है। अब 20 से कम कर्मचारियों वाले व्यापारों पर कानून "पंजाब दुकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान अधिनियम 1958" लागू नहीं होगा।

सीएम मान ने कहा कि, ऐसे व्यापारियों के पास काम करने वाले कर्मचारियों की ओवरटाइम सीमा में भी वृद्धि की गई है, जिससे उनकी आमदनी में और बढ़ोतरी होगी। सीएम मान ने कहा कि, अब इंस्पेक्टर राज से मुक्ति के साथ छोटे व्यापारी और कारोबारी खुलकर काम कर सकेंगे। 20 या उससे कम कर्मियों के लिए एनओसी और पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। 20 से अधिक कर्मी होने पर रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा, इसकी जानकारी 6 माह बाद ही देनी होगी। इसके साथ ही 20 से अधिक कर्मियों वाली फर्म स्थापित करने के लिए 24 घंटे के भीतर मंजूरी दी जाएगी।

3 महीने में ओवरटाइम 50 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे

सीएम मान ने बताया कि, कर्मचारी अपनी इच्छानुसार एक दिन में 9 घंटे से अधिक काम कर सकते हैं। 3 महीने में कर्मचारियों का ओवरटाइम 50 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे किया गया है। इससे कर्मचारियों की आय में वृद्धि को मंजूरी मिल गई है। किसी भी फ़र्म को गलती सुधारने के लिए मिलेगा 3 महीने का समय मिलेगा। उल्लंघन करने वाली फर्म को न्यायालय के बजाय ALC द्वारा निर्धारित ऑनलाइन चालान का भुगतान करना होगा। इससे जटिल अदालती कार्यवाही से भी मुक्ति मिलेगी।

 

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