आजम खान के बेटे अब्दुल्ला की बढ़ने वाली हैं मुश्किलें, अब इस मामले में दर्ज हुआ केस

आजम खान के बेटे अब्दुल्ला की बढ़ने वाली हैं मुश्किलें, अब इस मामले में दर्ज हुआ केस

FIR Against Abdullah Azam

FIR Against Abdullah Azam

FIR Against Abdullah Azam: आजम खान परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. एक बार फिर जेल में बंद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ रामपुर के नगर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई है. इसमें अब्दुल्लाह आजम खान, अनवार, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद परवेज और अन्य के नाम शामिल है. 

जानकारी के मुताबिक, लेखपाल संजय गंगवार ने कोसी नदी के डूब क्षेत्र की जमीन में अवैध रूप से प्लाटिंग करने और भूमि की संरचना को बदलकर पर्यावरण का नुकसान, तथा जमीन की खरीदो-फरोख़्त करते हुए अवैध प्लाटिंग करने का आरोप लगाया है.

रामपुर नगर कोतवाली में एफआईआर दर्ज

रामपुर की तहसील सदर के ग्राम बेनजीर पूरा घाटमपुर की उक्त भूमि की प्रकृति अवैध रूप से परिवर्तन किए जाने के कारण अब्दुल्लाह आजम खान, अनवार, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद परवेज और अन्य के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 420, 431 और 120B एवं सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा 2,3 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत रामपुर नगर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई है.

तहसीलदार के अध्यक्षता में गठित की गई थी कमेटी

उपजिलाधिकारी जगमोहन गुप्ता ने बताया कि शहर विधायक द्वारा एक शिकायती पत्र दिया गया था. शिकायती पत्र के संदर्भ में तहसीलदार के अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी. जिन गाटा संख्याओं की शिकायत थी, जब हमने चेक किया, तो रिकॉर्ड में पाया कि वो 1359 फसली बेस ईयर से संबंधित है. वह नदी या डूब के क्षेत्र के रूप में दर्ज है.

देखने पर ऐसा लग रहा है, जैसे प्लाटिंग होने वाला हैं 

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ गाइडलाइन है. उनके स्वरूप को बदलना नहीं चाहिए, लेकिन वहां चेक किया तो तहसीलदार के रिपोर्ट के अनुसार उसका स्वरूप चेंज किया गया था. इस कारण से यह एफआईआर दर्ज की गई है. यह पूछे जाने पर की अपने स्वरूप किस तरह से देखा. इस पर उपजिलाधिकारी ने बताया कि कुछ प्लाटिंग देखने पर ऐसा लग रहा है, जैसे वहां पर प्लाटिंग करने वाले हैं. 

21 हेक्टेयर की जमीन का मामला

उप जिलाधिकारी ने आगे बताया, इस मामले में अनवार, सालिम, अब्दुल्ला परवेज, अब्दुल्लाह आजम खान और कुछ अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. यह टोटल 21 हेक्टेयर की जमीन है. इसमें आईपीसी की धारा 420 और 431 है और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत 1986 का एक्ट लगा है. इसके तहत इसमें धाराएं लगी है.

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